लाइव न्यूज़ :

उत्तराखंड : ‘शक्तिमान’ प्रकरण में कैबिनेट मंत्री जोशी बरी

By भाषा | Updated: September 23, 2021 22:16 IST

Open in App

देहरादून, 23 सितंबर पांच साल पहले एक रैली के दौरान उत्तराखंड पुलिस के घोडे़ शक्तिमान के घायल होने के मामले में आरोपी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को देहरादून की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को बरी कर दिया।

देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण सिंह ने मामले में कोई पुख्ता प्रमाण न होने के आधार पर जोशी तथा अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।

वर्ष 2016 में राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नीतियों के खिलाफ भाजपा की रैली के दौरान शक्तिमान की एक टांग टूट गई थी। काफी उपचार के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका था।

मामले में पुलिस ने जोशी के खिलाफ अन्य अधिनियमों के अलावा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया था।

अदालत से बरी होने के बाद जोशी ने कहा कि वह शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि वह इस मामले में दोषी नहीं हैं और आज सत्य की विजय हुई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतअजित पवार के साथ नहीं करेंगे गठजोड़, सचिन अहीर ने कहा-हम गठबंधन तोड़ देंगे

क्राइम अलर्ट‘ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर’ अनुराग द्विवेदी के उन्नाव-लखनऊ में ठिकानों समेत 09 जगहों पर छापे, 4 लग्जरी कार जब्त, हवाला के जरिए दुबई में रियल एस्टेट में निवेश

स्वास्थ्यबचके रहना रे बाबा?, पुरुषों के फेफड़ों में महिलाओं की तुलना में वायु प्रदूषकों का जमाव ज्यादा, 5 वर्षों में किए गए अध्ययन में खुलासा

बॉलीवुड चुस्की20-24 परिसरों पर छापेमारी, शिल्पा शेट्टी से जुड़ी कंपनी पर शिकंजा, जानिए कहानी

क्राइम अलर्टठाणे शहरः बैंक्वेट हॉल में आग, 1000 से 1200 मेहमान को सुरक्षित निकाला, वीडियो

भारत अधिक खबरें

भारतहिन्दू नहीं मुस्लिम थे भगवान राम?, टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बिगड़े बोल, वीडियो

भारतVB-G RAM G Bill: 'जी राम जी' विधेयक पारित होने पर विपक्ष का विरोध, रात भर संसद के बाहर दिया धरना

भारतBihar: घने कोहरे और शीतलहर का असर, बिहार में स्कूलों का समय बदला; जानें नई टाइमिंग

भारतब्रिटिश साम्राज्य के विनाश के लिए गले लगाई शहादत

भारतPAN-Aadhaar Link: अभी तक नहीं कराया पैन-आधार लिंक, तो ब्लॉक हो जाएगा पैन कार्ड, लगेगा 1000 रुपये का जुर्माना