उत्तर प्रदेश: गिरोहबंद अधिनियम के तहत दो व्यक्तियों को 10-10 साल के कारावास की सजा
By भाषा | Updated: October 5, 2021 19:36 IST2021-10-05T19:36:11+5:302021-10-05T19:36:11+5:30

उत्तर प्रदेश: गिरोहबंद अधिनियम के तहत दो व्यक्तियों को 10-10 साल के कारावास की सजा
मुजफ्फरनगर, पांच अक्टूबर मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने मंगलवार को दो व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने के बाद 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
गुलफाम और आबिद को गाजियाबाद, मेरठ तथा मुजफ्फरनगर में लूट, अपहरण और हत्या के प्रयास के एक दर्जन मामलों में शामिल होने का दोषी पाया गया। उनके खिलाफ 4 जुलाई 1998 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था।
विशेष न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने मंगलवार को उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि अगर वे जुर्माना जमा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें तीन महीने और जेल की सजा होगी।
वकील राजेश शर्मा और दिनेश पुंढीर के मुताबिक दोषी नगला गांव के रहने वाले हैं।
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