उत्तर प्रदेश : मुख्तार अंसारी, उनके बेटों की याचिका खारिज

By भाषा | Updated: September 29, 2021 21:59 IST2021-09-29T21:59:29+5:302021-09-29T21:59:29+5:30

Uttar Pradesh: Mukhtar Ansari, his sons' petition dismissed | उत्तर प्रदेश : मुख्तार अंसारी, उनके बेटों की याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश : मुख्तार अंसारी, उनके बेटों की याचिका खारिज

लखनऊ, 29 सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके दो बेटों अब्बास और उमर अंसारी के खिलाफ राजधानी की पॉश डालीबाग कालोनी में अवैध रूप से कब्जा करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का अनुरोध करने संबंधी याचिका बुधवार को खारिज कर दी।

उक्त याचिका में डालीबाग की एक निष्क्रांत सम्पत्ति पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी गई थी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अब्बास व उमर अंसारी की याचिका पर पारित किया।

बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता वी. के. शाही ने अदालत को बताया कि मामले में जांच के उपरांत दोनों याचियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। उनके अनुसार मुख्तार अंसारी के खिलाफ विवेचना अभी चल रही है।

उल्लेखनीय है कि जियामऊ के प्रभारी लेखपाल ने 27 अगस्त 2020 को मुख्तार अंसारी व उसके बेटों के खिलाफ हजरतगंज थाने में इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Uttar Pradesh: Mukhtar Ansari, his sons' petition dismissed

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे