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यूपी में इन चार जिलों को छोड़ सभी जगहों से हटाया गया कोरोना कर्फ्यू, जानें ताजा अपडेट

By विनीत कुमार | Updated: June 6, 2021 12:36 IST

उत्तर प्रदेश में चार जिलों को छोड़ सभी जगहों पर अब सोमवार से शुक्रवार तक दिन में दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि वीकेंड और नाइट कर्फ्यू पहले ही तरह पूरे राज्य में जारी रहेगा।

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ठळक मुद्देयूपी में कोरोना कर्फ्यू में छूट की घोषणा, चार जिलों पर पाबंदी अभी भी रहेगी जारीमेरठ, सहारनपुर, लखनऊ और गोरखपुर को छोड़कर सभी जिलों में दिन में खुल सकेंगी दुकानेंनाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पूरे राज्य में अभी पहले की तरह लागू रहेंगे

लखनऊ: कोरोना की दूसरी लहर में मामलों के कम होने के साथ ही कई राज्यों में अनलॉक की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाराष्ट्र और दिल्ली में ढील देने की घोषणा पहले ही कर दी गई है। वहीं, अब यूपी में भी चार जिलों को छोड़ बाकी जगहों से कोरोना कर्फ्यू हटा लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने रविवार को ये जानकारी दी। नवीन सहगल के अनुसार राज्य में लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाया गया है। दरअसल इन चार जिलों में कोरोना के सक्रिय मामले अभी 600 से अधिक हैं। 

यूपी में खुलेंगी दुकानें पर नाइट कर्फ्यू रहेगा जारी

ताजा गाइडलाइंस के अनुसार अब यूपी में सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें और बाजार खुल सकते हैं। ऐसे में वीकेंड और नाइड कर्फ्यू जारी रहेगा। रात में 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। वहीं, शादी समारोह में 25 से ज्यादा मेहमानों की अनुमति नहीं होगी।

इससे पहले यूपी में शनिवार को कोरोना वायरस के 120 मरीजों की मौत हो गई तथा 1,092 नये मामले सामने आये। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में 120 और मरीजों की मौत के बाद अब तक कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 21,151 पहुंच गई है और 1,092 नये मरीजों को मिलाकर कुल संक्रमितों का आंकड़ा 16,97,352 पर पहुंच गया है।  राज्य में इस समय करीब 17 हजार एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है।

यूपी के लिए कोरोना गाइडलाइंस 

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता सहिक सैनिटाइजेशन और फॉगिंग का अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा दुकानों पर दुकानदार और स्टाफ के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा।

साथ ही दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। ग्राहकों पर भी यह नियम लागू होगा। शादी आयोजन में 25 और शव-यात्रा में कोविड-19 के प्रोटोकाल का पालन करते हुए केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे।

वहीं, ऑटो रिक्शा, बैटरी चलित ई-रिक्शा में चालक सहित तीन लोग ही सवार हो सकते हैं। जबकि चार पहिया वाहनों पर केवल चार लोगों के बैठने की इजाजत होगी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति होगी।

हालांकि इसे निर्धारित सीट क्षमता पर ही चलाया जा सकता है। बस में खड़े होने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, कोचिंग संस्थान सहित सिनेमा, स्वीमिंग पूल, बार पूरी तरह बंद रहेंगे। कृषि कार्य से संबंधित दुकानें खुलेंगी।

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