यूपी सरकार का फैसला, 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका

By सतीश कुमार सिंह | Updated: April 20, 2021 22:27 IST2021-04-20T22:10:02+5:302021-04-20T22:27:17+5:30

उत्तर प्रदेश में 6,75,702 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। 2,23,544 उपचाराधीन मरीजों में 1,76,760 पृथकवास में अपना उपचार करा रहे हैं।

uttar pradesh covid free corona vaccine all people above 18 years cm yogi sarkar lucknow coronavirus | यूपी सरकार का फैसला, 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका

पिछले 24 घंटे में 14,391 से अधिक रोगियों को उपचार के बाद घर भेजा गया है।

Highlights 4,455 का निजी अस्पतालों और बाकी का सरकारी अस्पतालों में उपचार चल रहा है।राज्य में कोविड-19 के अब तक 3.86 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की गई है।सोमवार को दो लाख से अधिक नमूनों की जांच शामिल है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण से 162 और मरीजों की मौत हो गई जबकि कोविड-19 के 29,754 नये सामले सामने आये।

इस बीच योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी एक मई से 18 साल तथा उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका नि:शुल्क लगाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई कैबिनेट की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय किया गया।

कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी

योगी मंत्रिमंडल ने 18 साल तथा उससे अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने की इजाजत देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस निर्णय से कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी और वृहद् टीकाकरण कार्यक्रम से कोरोना वायरस को काबू करने में सहायता हासिल होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों का नि:शुल्क टीकाकरण कराने का फैसला किया है। राज्य सरकार टीकाकरण कार्यक्रम को अपने संसाधनों से आगे बढ़ाएगी।" कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में लॉकडाउन (कोरोना कर्फ्यू) लगाने का फैसला लिया है।

इसके पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्ण बंदी घोषित की गई थी, जिसमें शनिवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया था।

कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी अधिनियम 2020 में आठवां संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक घर से बाहर बिना मास्क या गमछा के निकलने पर पहली बार पकड़े जाने पर एक हज़ार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर दस हज़ार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है। मंगलवार को जारी नए आदेश में अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी दी।

उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि सरकार का एक मई से 18 साल से अधिक की आयु के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण को खोलने से मुश्किलों से जूझ रहे लोगों का भरोसा कायम करने में मदद मिलेगी। एसोचैम ने मंगलवार को बयान में कहा कि टीकाकरण तेज होने से कोविड-19 के मामले घटेंगे और अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार रफ्तार पकड़ सकेगा।

लोगों का भरोसा कायम किया जा सकेगा

इससे लोगों की आजीविका को बचाने में मदद मिलेगी। चैंबर ने कहा कि और वैक्सीन ‘कैंडिडेट’ को मंजूरी की प्रक्रिया तेज करना टीकाकरण को व्यापक करने की दृष्टि से एक निर्णायक उपाय है। एसोचैम ने कहा, ‘‘टीकाकरण की आयु को घटाकर 18 साल करने से मुश्किल हालात का सामना कर रहे लोगों का भरोसा कायम किया जा सकेगा।’’

अपर मुख्‍य सचिव स्वास्थ्य व चिकित्सा अमित मोहन प्रसाद ने मंगलवार को पत्रकारों को बताया कि पिछले 24 घंटे में 162 और संक्रमितों की मौत होने के बाद अब तक मरने वाले संक्रमितों का आंकड़ा दस हजार से अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि राज्‍य में अब तक कुल 10,159 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई है।

14,391 से अधिक रोगियों को उपचार के बाद घर भेजा गया

प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 29,754 नये मामले आने के बाद राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 9,09,405 हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में इस समय 2,23,544 मरीज उपचाराधीन हैं जबकि पिछले 24 घंटे में 14,391 से अधिक रोगियों को उपचार के बाद घर भेजा गया है।

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