उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्म-परिवर्तन रोधी कानून के तहत नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया : पुलिस

By भाषा | Updated: July 17, 2021 21:11 IST2021-07-17T21:11:27+5:302021-07-17T21:11:27+5:30

Uttar Pradesh ATS arrested three people from Nagpur under anti-conversion law: Police | उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्म-परिवर्तन रोधी कानून के तहत नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया : पुलिस

उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्म-परिवर्तन रोधी कानून के तहत नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया : पुलिस

नागपुर/ लखनऊ, 17 जुलाई उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने राज्य के धर्म-परिवर्तन रोधी कानून के तहत लखनऊ में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीनों को नागपुर शहर के गणेशपेठ इलाके से शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया गया।

नागपुर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नागपुर के प्रसाद रामेश्वर कावले, झारखंड के कौसर आलम शौकत अली खान और महाराष्ट्र के गडचिरोली से भुप्रिया बंदो देवीदास मंकार के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि तीनों आरोपी गणेशपेठ थाना क्षेत्र के हंसपुरी में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के एटीएस ने पिछले महीने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और धर्म-परिवर्तन करने वाले राष्ट्रव्यापी गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया था। इस संबंध में लखनऊ के गोमतीनगर थाने में राज्य के धर्म-परिवर्तन रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।

पिछले साल नवंबर में लागू किया गया उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म-परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020, गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाता है और सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए किए गए विवाह को अमान्य ठहराता है। इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल कैद और अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

लखनऊ में उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने शनिवार की शाम पत्रकारों को बताया कि नागपुर में शुक्रवार की देर रात्रि पकड़े गये नागपुर के प्रसाद रामेश्वर कावले, झारखंड के कौसर आलम शौकत अली खान और महाराष्ट्र के गडचिरोली के भुप्रिया बंदो देवीदास मंकार को सड़क मार्ग से नागपुर से लखनऊ लाया जा रहा है, जिनके शनिवार की मध्य रात्रि तक प्रदेश की राजधानी पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि इन आरोपियों को नियमानुसार न्‍यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उप्र एटीएस द्वारा न्‍यायालय से इन आरोपियों को पुलिस हिरासत में देने का अनुरोध किया जाएगा, ताकि इनसे गहन पूछताछ की जा सके।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र नेटवर्क का मुख्‍य कर्ताधर्ता 30 वर्षीय रामेश्वर कावले उर्फ आदम है, जिसने स्नातक तक पढ़ाई की है और उसकी पत्नी मिस्र की नागरिक है। उन्होंने बताया कि कावले उमर गौतम के निरंतर संपर्क में रहकर महाराष्ट्र में धर्मांतरण की गतिविधि संचालित कर रहा था। उन्होंने बताया कि महाराष्‍ट्र नेटवर्क के अन्‍य सदस्‍यों से रामेश्वर कावले जुड़ा हुआ है और लोगों को प्रोत्साहित करने वाले सोशल मीडिया ग्रुप पर भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने बताया कि झारखंड निवासी 51 वर्षीय कौसर आलम बीज का व्यापार करता है और इसका कारोबार अन्‍य राज्‍यों में भी फैला हुआ है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण मामले में पूर्व में गिरफ़्तार मास्‍टर माइंड उमर गौतम से कौसर आलम के पुराने संबंध हैं और व्यापार की आड़ में यह धर्मांतरण को प्रोत्‍साहन देने के षड़यंत्र में शामिल है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के गडचिरोली से 29 वर्षीय भुप्रिया बंदो उर्फ अर्सलान महाराष्‍ट्र नेटवर्क के फंडिंग का कार्य देखता था।

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