उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया : पुलिस

By भाषा | Updated: July 17, 2021 16:28 IST2021-07-17T16:28:23+5:302021-07-17T16:28:23+5:30

Uttar Pradesh ATS arrested three people from Nagpur under anti-conversion law: Police | उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया : पुलिस

उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्म-परिवर्तन विरोधी कानून के तहत नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया : पुलिस

नागपुर, 17 जुलाई उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने राज्य के धर्म-परिवर्तन रोधी कानून के तहत लखनऊ में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में नागपुर से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि तीनों को नागपुर शहर के गणेशपेठ इलाके से शुक्रवार की रात गिरफ्तार किया गया।

नागपुर के पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नागपुर के प्रसाद रामेश्वर कावले, झारखंड के कौसर आलम शौकत अली खान और महाराष्ट्र के गडचिरोली से भुप्रिया बंदो देवीदास मंकार के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि तीनों आरोपी गणेशपेठ थाना क्षेत्र के हंसपुरी में रह रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के एटीएस ने पिछले महीने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था और धर्म-परिवर्तन करने वाले राष्ट्रव्यापी गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया था। इस संबंध में लखनऊ के गोमतीनगर थाने में राज्य के धर्म-परिवर्तन रोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।

पिछले साल नवंबर में लागू किया गया उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म-परिवर्तन निषेध अध्यादेश, 2020, गैर-कानूनी धर्म परिवर्तन पर पाबंदी लगाता है और सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए किए गए विवाह को अमान्य ठहराता है। इस कानून के तहत अधिकतम 10 साल कैद और अधिकतम 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है।

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