उपहार अग्निकांड : साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में अंसल बंधुओं के लिए उम्रकैद कैद की मांग की गयी
By भाषा | Updated: November 2, 2021 21:05 IST2021-11-02T21:05:11+5:302021-11-02T21:05:11+5:30

उपहार अग्निकांड : साक्ष्य से छेड़छाड़ के मामले में अंसल बंधुओं के लिए उम्रकैद कैद की मांग की गयी
नयी दिल्ली, दो नवंबर उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (एवीयूटी) ने 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में रियल एस्टेट उद्यमियों सुशील और गोपाल अंसल को उम्रकैद देने की मांग मंगलवार को अदालत से की।
उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी।
अदालत ने इस मामले में आठ अक्टूबर को अंसल बंधुओं, अदालत के एक पूर्व कर्मचारी दिनेश चंद शर्मा और पी. पी. बत्रा तथा अनूप सिंह को दोषी करार दिया था।
अन्य दो आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गयी थी।
एवीयूटी अध्यक्ष नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, जिसके आधार पर यह मामला दर्ज किया गया।
यह मामला अग्निकांड के साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने का है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अंसल बंधुओं को दोषी करार देते हुए उन्हें दो-दो साल कारावास की सजा सुनायी थी।
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