उप्र: पति की हत्या की दोषी पत्नी और दो अन्य को उम्रकैद की सजा

By भाषा | Updated: September 30, 2021 19:27 IST2021-09-30T19:27:07+5:302021-09-30T19:27:07+5:30

UP: Wife and two others sentenced to life imprisonment for killing husband | उप्र: पति की हत्या की दोषी पत्नी और दो अन्य को उम्रकैद की सजा

उप्र: पति की हत्या की दोषी पत्नी और दो अन्य को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर (उप्र), 30 सितंबर उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को पति की हत्या के अपराध में मृतक की पत्नी और दो अन्य लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषियों में महिला का प्रेमी भी शामिल है।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश शाकिर अली ने दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने वर्ष 2013 में जिले के जनसथ कस्बे के रहने वाले अली मेहदी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी नुसरत जहां और उसके प्रेमी अरशद के साथ ही अन्य सहयोगी सलीम को दोषी ठहराया।

जिला सरकारी वकील राजीव शर्मा के मुताबिक, मेहदी अपनी पत्नी के अरशद के साथ अवैध संबंध का विरोध करता था और इसी के चलते उसकी हत्या की गई।

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Web Title: UP: Wife and two others sentenced to life imprisonment for killing husband

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