UP Vidhan Sabha Live: यूपी विधानसभा में 'लव जिहाद' बिल पास, आजीवन कारावास सजा का प्रावधान, पढ़िए बड़ी बातें
By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 30, 2024 16:56 IST2024-07-30T16:20:01+5:302024-07-30T16:56:22+5:30
UP Vidhan Sabha Live: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित हो गया।

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UP Vidhan Sabha Live: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित कर दिया गया। यूपी विधानसभा में 'लव जिहाद' बिल पास हो गया। संशोधित अधिनियम में छल कपट या जबर्दस्ती कराये गये धर्मांतरण के मामलों में कानून को पहले से सख्त बनाते हुए अधिकतम आजीवन कारावास या पांच लाख रुपये के जुर्माने की सजा का प्रावधान किया गया है। संशोधित विधेयक में किसी महिला को धोखे से जाल में फंसाकर धर्मांतरण कर अवैध तरीके से विवाह करने और उत्पीड़न के दोषियों को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले इसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान था।
UP Assembly | UP Prohibition of Unlawful Conversion of Religion (Amendment) Bill 2024 passed in the House
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 30, 2024
#WATCH | Lucknow: In the UP assembly, CM Yogi Adityanath says, "This government is very serious towards women safety. As soon as this government was formed, we created Anti-Romeo squads... When we created the Anti-Romeo squads, the first to oppose it was the Samajwadi Party. In… pic.twitter.com/GzKiAN9dAV
— ANI (@ANI) July 30, 2024
अधिनियम में ऐसे मामलों में 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 2024 को सदन में पुरःस्थापित किया था। इसमें प्रस्ताव किया गया है कि कोई व्यक्ति धर्मांतरण कराने के इरादे से किसी को अगर धमकी देता है, हमला करता है, विवाह करता या करने का वादा करता है या इसके लिए साजिश रचता है, महिला, नाबालिग या किसी की तस्करी करता है तो उसके अपराध को सबसे गंभीर श्रेणी में रखा जाएगा। संशोधित अधिनियम में ऐसे मामलों में 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।
#WATCH | Lucknow: Welcoming UP assembly Leader of Opposition Mata Prasad Pandey, UP assembly CM Yogi Adityanath says, "... I congratulate you for your selection as the LoP... 'Ek alag vishay hai ki aapne Chacha ko gaccha de hi diya' (It is a different subject that you have fooled… pic.twitter.com/wcxC4DlwRA
— ANI (@ANI) July 30, 2024
अब कोई भी इसकी सूचना लिखित तौर पर पुलिस को दे सकता
जब यह विधेयक के रूप में पहली बार पारित करने के बाद कानून बना तब इसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था। संशोधित प्रावधान के तहत यह व्यवस्था दी गयी है कि धर्मांतरण मामलों में अब कोई भी व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज करा सकेगा। इससे पहले मामले की सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई-बहन का होना जरूरी था, लेकिन अब दायरा बढ़ा दिया गया है। अब कोई भी इसकी सूचना लिखित तौर पर पुलिस को दे सकता है।
उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कथित 'लव जिहाद' पर अंकुश लगाने के इरादे से यह पहल की थी
संशोधित मसौदे में यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई सत्र अदालत से नीचे नहीं होगी और लोक अभियोजक को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित मसौदे के तहत इसमें सभी अपराध गैर-जमानती बना दिए गए हैं। उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कथित 'लव जिहाद' पर अंकुश लगाने के इरादे से यह पहल की थी।
STORY | SP 'serious threat' to women's safety: CM Adityanath
— Press Trust of India (@PTI_News) July 30, 2024
READ: https://t.co/yDkWC9vcimpic.twitter.com/1ywOuqTX7a
नवंबर 2020 में इसके लिए अध्यादेश जारी किया गया और बाद में उत्तर प्रदेश विधानमंडल के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम-2021 को कानूनी रूप में मान्यता मिली। मंगलवार को विधानसभा में यह संशोधित विधेयक पारित करने के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा।