मुजफ्फरनगर (उप्र), 10 अगस्त उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आगामी त्योहारी मौसम के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके तहत संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बिना चार लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध होगा।
अपर जिलाधिकारी अमित सिंह के अनुसार, मुहर्रम, रक्षा बंधन और जन्माष्टमी के मद्देनजर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है।
सिंह ने कहा कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जो छह अक्टूबर तक लागू रहेंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।