नोएडा से भी लॉकडाउन हटा, अब नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू ही लगेगा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: June 6, 2021 14:21 IST2021-06-06T14:19:30+5:302021-06-06T14:21:04+5:30

रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग एंटीजन जांच भी की जाएगी और कोरोना से संक्रमित मिलने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

UP Lockdown removed Noida only night curfew and weekend curfew imposed gym, swimming pool mall completely closed | नोएडा से भी लॉकडाउन हटा, अब नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू ही लगेगा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद

रविवार को कोविड-19 बुलेटिन के दौरान जनपद में कोविड-19 के 584 मरीज हैं।

Highlightsसभी कर्मचारियों को कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे।कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।

नोएडाः जनपद गौतम बुद्ध नगर में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके तहत दुकानें और बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे जबकि शनिवार और रविवार को सप्ताहिक बंद रहेगा।

जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के अभियान से जुड़े अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ खुलेंगे। साथ ही बताया कि सभी कर्मचारियों को कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

उन्होंने बताया कि इस दौरान औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। सब्जी मंडिया पूर्व की भांति खुली रहेंगी। रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में दो गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता तथा सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग एंटीजन जांच भी की जाएगी और कोरोना से संक्रमित मिलने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि स्कूल-कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थान कोचिंग संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। रेस्तराओं को होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त राजमार्गों पर, एक्सप्रेस वे के किनारे, ढाबे तथा ठेले लगाने अनुमति होगी।

परिवहन कंपनियों के कार्यालय, लॉजिस्टिक कंपनियों के कार्यालय तथा कारखानों को खोलने की अनुमति होगी। मांस-मछली की दुकान को पर्याप्त साफ-सफाई तथा स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ढके हुए स्थानों पर खोलने की अनुमति होगी। कोचिंग संस्थान, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूरी तरह बंद रहेंगे।

अधिकारी ने बताया कि शादी समारोह तथा अन्य आयोजनों में 25 लोगों से ज्यादा को एक समय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। शव यात्रा में 20 व्यक्ति से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि साप्ताहिक बंद के दौरान पूरे जनपद के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एवं संक्रमण मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जाएगा।

चौहान ने बताया कि रविवार को कोविड-19 बुलेटिन के दौरान जनपद में कोविड-19 के 584 मरीज हैं। शासन के आदेश अनुसार 600 से कम मरीज होने पर जनपद को अनलॉक किया जा सकता है। उसी के तहत सोमवार से गौतम बुद्ध नगर को खोला जा रहा है।

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