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UP: अस्पताल द्वारा परिजनों को शव नहीं देने के आरोप की जांच का निर्देश

By भाषा | Updated: August 29, 2020 05:07 IST

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने एक पत्र याचिका को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश पारित किया।

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ठळक मुद्देकानपुर नगर के एक अस्पताल पर आरोप है कि वह मृतक का शव उसके परिजनों को सौंपने के लिए 14.50 लाख रुपये देने की मांग कर रहा है।परिजनों का आरोप है कि उस अस्पताल को पहले ही 11 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

प्रयागराजइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कानपुर के जिलाधिकारी को उस मामले की जांच करने का शुक्रवार को निर्देश दिया जिसमें एक अस्पताल पर कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति का शव उसके परिजन को नहीं देने का आरोप है।

बता दें कि इस मामले में सुनवाई कर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजित कुमार की पीठ ने एक पत्र याचिका को संज्ञान में लेते हुए यह आदेश पारित किया।

कानपुर नगर के एक अस्पताल पर आरोप है कि वह मृतक का शव उसके परिजनों को सौंपने के लिए 14.50 लाख रुपये देने की मांग कर रहा है, जबकि परिजनों ने उस अस्पताल को पहले ही 11 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है।

पीठ ने उच्च न्यायालय के महानिबंधक को इस पत्र याचिका के साथ आदेश की प्रति कानपुर के जिलाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। भाषा राजेंद्र शफीक

टॅग्स :प्रयागराजकोर्टउत्तर प्रदेश
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