लाइव न्यूज़ :

उप्र सरकार के दिशानिर्देश: केन्द्र की अनुमति के बगैर स्थानीय स्तर पर नहीं लगेगा लॉकडाउन

By भाषा | Updated: November 30, 2020 14:18 IST

Open in App

लखनऊ, 30 नवम्बर उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में हाल में हुई बढ़ोतरी के बाद फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की अटकलों के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता।

राज्य के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कोविड—19 के मद्देनजर सोमवार को दिशानिर्देश जारी किये। प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों, जिला, क्षेत्रीय एवं परिक्षेत्रीय पुलिस प्रमुखों को भेजे गए ये निर्देश एक दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।

निर्देशों में तिवारी ने कहा, ''किसी भी राज्य, जिला अथवा नगर प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता। हालांकि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से परिस्थितियों का आकलन करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसे स्थानीय प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं।''

उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करने के लिए धारा 144 का जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि दफ्तरों में सामाजिक दूरी के मानकों का हर हाल में अनुपालन किया जाए। कोविड-19 संक्रमण की 10 प्रतिशत से ज्यादा दर वाले जिलों में एक समय पर उपस्थित कार्मिकों की संख्या को कम रखने के लिये राज्य प्रशासन विचार करके निर्णय लेगा।

उन्होंने कहा, ''अंतरराज्यीय एवं राज्य के अंदर व्यक्तियों एवं माल के आवागमन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा पार परिवहन की इजाजत होगी। इसके लिए अलग से किसी तरह की अनुमति या परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।''

तिवारी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में राज्य के कुछ इलाकों में कोविड-19 के मामले बढ़ने के संकेत मिले हैं। त्यौहारों और सर्दी के आगमन के साथ—साथ कुछ क्षेत्रों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन में लापरवाही के मद्देनजर इस महामारी के फिर से बढ़ने की आशंका हो सकती है। इसे रोकने के लिए कार्य योजना को और सख्ती से लागू किए जाने, निरुद्ध क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने और पूर्व में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का और सख्ती से पालन किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों तथा कार्य स्थलों पर मास्क ना पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ—साथ अन्य प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

तिवारी ने कहा कि निरुद्ध क्षेत्रों में सिर्फ जरूरी गतिविधियां ही हों तथा चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा अन्य सभी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए सख्त मानक अपनाए जाएं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटसबसे आगे विराट कोहली, 20 बार प्लेयर ऑफ़ द सीरीज पुरस्कार, देखिए लिस्ट में किसे पीछे छोड़ा

ज़रा हटकेShocking Video: तंदूरी रोटी बनाते समय थूक रहा था अहमद, वीडियो वायरल होने पर अरेस्ट

क्राइम अलर्ट4 महिला सहित 9 अरेस्ट, घर में सेक्स रैकेट, 24400 की नकदी, आपतिजनक सामग्री ओर तीन मोटर साइकिल बरामद

क्रिकेटYashasvi Jaiswal maiden century: टेस्ट, टी20 और वनडे में शतक लगाने वाले छठे भारतीय, 111 गेंद में 100 रन

क्रिकेटVIRAT KOHLI IND vs SA 3rd ODI: 3 मैच, 258 गेंद, 305 रन, 12 छक्के और 24 चौके, रांची, रायपुर और विशाखापत्तनम में किंग विराट कोहली का बल्ला

भारत अधिक खबरें

भारतकथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा जयपुर में बने जीवनसाथी, देखें वीडियो

भारत2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, 2025 तक नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं?, उद्धव ठाकरे ने कहा-प्रचंड बहुमत होने के बावजूद क्यों डर रही है सरकार?

भारतजीवन रक्षक प्रणाली पर ‘इंडिया’ गठबंधन?, उमर अब्दुल्ला बोले-‘आईसीयू’ में जाने का खतरा, भाजपा की 24 घंटे चलने वाली चुनावी मशीन से मुकाबला करने में फेल

भारतजमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मानित, सीएम नीतीश कुमार ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की

भारतसिरसा जिलाः गांवों और शहरों में पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल, जानिए खासियत