उप्र: दहेज हत्या मामले में अदालत के निर्देश पर कब्र से निकाला गया महिला का शव

By भाषा | Updated: December 19, 2020 19:28 IST2020-12-19T19:28:51+5:302020-12-19T19:28:51+5:30

UP: Dead body of woman taken out of grave on dowry murder case | उप्र: दहेज हत्या मामले में अदालत के निर्देश पर कब्र से निकाला गया महिला का शव

उप्र: दहेज हत्या मामले में अदालत के निर्देश पर कब्र से निकाला गया महिला का शव

मुजफ्फरनगर (उप्र), 19 दिसंबर जामिया नगर इलाके में दहेज को लेकर एक महिला की उसके ससुराल वालों द्वारा कथित हत्या किए जाने की घटना के पांच महीने बाद उसका शव कब्र खोद कर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

मामले में स्थानीय अदालत के हस्तक्षेप के बाद यह कदम उठाया गया है।

पुलिस ने बताया कि अब्बर अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम का शव कब्र खोद कर निकाला गया और शुक्रवार को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया। मृतका की मां वी संजीदा की शिकायत पर अदालत ने इस सिलसिले में निर्देश दिया था।

उन्होंने बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने इस विषय में एक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

अदालत के निर्देश पर महिला के पति सहित उसके ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 और दहेज निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पांच जुलाई को जिले के भोपा गांव में शाइस्ता की हत्या कर दी गई और उसके माता-पिता या पुलिस को सूचित किए बिना उसे दफना दिया गया।

कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कापरवान के मुताबिक अदालत के निर्देश पर मामला दर्ज करने के बाद जांच की जा रही है।

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Web Title: UP: Dead body of woman taken out of grave on dowry murder case

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