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UP Assistant Teacher Recruitment: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कट ऑफ बढ़ाने के फैसले को बताया सही, तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश

By मनाली रस्तोगी | Updated: May 6, 2020 14:21 IST

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले पर राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ को सही बताते हुए यूपी सरकार को लॉकडाउन खुलने के तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं।

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ठळक मुद्देहाई कोर्ट ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कट-ऑफ सही है।कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि लॉकडाउन खत्म होने के तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आया है। कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 65% और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कट ऑफ को सही बताते हुए योगी सरकार को तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में अब लॉकडाउन खुलने के बाद आने वाले तीनों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।

क्या है हाई कोर्ट का फैसला?

हाई कोर्ट ने प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश का सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कट-ऑफ सही है। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 65 फीसदी यानि पूर्णांक 150 में से 97 अंक और आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 फीसदी यानि पूर्णांक 150 में से 90 अंक को सही बताया। इसके साथ ही, कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि लॉकडाउन खत्म होने के तीन महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लें। 

क्या है पूरा मामला?

जनवरी 2019 में शुरू की गई इस परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने पिछले साल कट-ऑफ जारी किया था, जिसके बाद एकल बेंच में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थीं। ऐसे में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 45% और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40%  कट ऑफ तय करने का निर्देश राज्य सरकार को एकल बेंच ने दिया था। मगर सरकार इसके खिलाफ डबल बेंच में गई। इसके बाद आज इस मामले पर कोर्ट का फैसला सामने आया है। 

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