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उप्र : दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद

By भाषा | Updated: December 10, 2020 00:02 IST

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चित्रकूट (उप्र), नौ दिसंबर चित्रकूट जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को बुधवार को 10 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

अभियोजन अधिकारी गोपाल शुक्ला ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश सत्येंद्र प्रकाश पाण्डेय की अदालत ने हसन अली को दहेज की खातिर अपनी पत्नी नफीसा बानो को जलाकर मारने का दोषी पाते हुए 10 साल कैद की सजा दी और उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

उन्होंने बताया कि 17 अगस्त 2017 को दहेज की खातिर नफीसा को उसके पति हसन अली ने आग लगा दी थी। गंभीर रूप से झुलसी नफीसा की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी थी।

घटना की प्राथमिकी कर्वी कोतवाली में पहरा गांव के रहने वाले नफीसा के भाई मेंहदी हसन ने दर्ज करवाई थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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