उन्नाव गैंगरेप मामला: दिल्ली हजारी कोर्ट ने बीजेपी निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर तय किया आरोप

By भाषा | Updated: August 9, 2019 12:32 IST2019-08-09T12:30:34+5:302019-08-09T12:32:50+5:30

अदालत ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ नाबालिग लड़की के अपहरण के संबंध में आरोप तय किए। 

Unnao Rape Case: Court frames rape and other charges against accused Kuldeep Singh Sengar | उन्नाव गैंगरेप मामला: दिल्ली हजारी कोर्ट ने बीजेपी निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर तय किया आरोप

उन्नाव गैंगरेप मामला: दिल्ली हजारी कोर्ट ने बीजेपी निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर तय किया आरोप

दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय किए। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। सिंह इस समय दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती है।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं। सीबीआई ने बृहस्पतिवार को अदालत को बताया था कि सेंगर और उसके भाई ने लड़की के पिता पर हमला किया और तीन राज्य पुलिस अधिकारियों एवं पांच अन्य के साथ मिलकर शस्त्र कानून के एक मामले में उसे फंसाया।


जांच एजेंसी ने जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा को बताया कि विधायक और उसके ‘‘सहयोगियों’’ ने एक प्राथमिकी दर्ज करायी जिसमें 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता के पिता पर देशी पिस्तौल और पांच कारतूस रखने का आरोप लगाया। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया कि पीड़िता के पिता ने विधायक के भाई अतुल सिंह सेंगर और पांच अन्य से गाली गलौच की।

सीबीआई अधिवक्ता अशोक भारतेंदु ने अदालत को बताया कि तीन पुलिस अधिकारियों जो कि पीड़िता के पिता के साथ मारपीट के आरोपी हैं उनमें माखी के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह भदौरिया, उप निरीक्षक कामता प्रसाद और कान्स्टेबल आमिर खान शामिल हैं। भदौरिया और प्रसाद जहां जमानत पर हैं, आमिर जिसे मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया था उसे आज अदालत से गिरफ्तारी से राहत मिली। आरोपी व्यक्तियों ने यद्यपि आरोपों से इनकार किया। इनमें शैलेंद्र सिंह, विनीत मिश्र, बीरेंद्र सिंह, शशि प्रताप सिंह और राम शरण सिंह शामिल हैं।

सीबीआई के अनुसार घटना तीन अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता और शशि प्रताप सिंह के बीच कहासुनी के बाद हुई। 13 जुलाई 2018 को दायर आरोपपत्र में कहा गया है कि पीड़िता के पिता और उसके सहयोगी अपने गांव माखी लौट रहे थे। उन्होंने शशि प्रताप सिंह से उन्हें गांव तक लिफ्ट देने के लिए कहा। सिंह ने यद्यपि उन्हें लिफ्ट देने से मना कर दिया जिससे दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद सिंह ने अपने सहयोगियों को बुला लिया। इसके बाद विधायक का भाई अतुल सिंह सेंगर अन्य के साथ मौके पर पहुंचा और पीड़िता के पिता और उसके सहयोगी की पिटायी कर दी। पीड़िता के पिता को उनके द्वारा पुलिस थाने ले जाया गया और उनके खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
 

 

Web Title: Unnao Rape Case: Court frames rape and other charges against accused Kuldeep Singh Sengar

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