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आठ जून से लागू होगा Unlock 1 का पहला चरण, जान लें ये 10 जरूरी बातें

By गुणातीत ओझा | Updated: June 5, 2020 15:54 IST

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अनलॉक-1 के तहत 8 जून से धार्मिक स्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटलों को खोलने की छूट दी गई है। हालांकि, इस छूट से पहले गृह मंत्रालय की ओर से इन सुविधाओं को खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की गई हैं।

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ठळक मुद्देअनलॉक-1 में आठ जून से रेस्‍टोरेंट और मॉल्‍स को खोलने की छूट दी गई है। लेकिन खास ऐहतियात का पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्‍थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूना है। मॉल, रेस्‍टोरेंट जाते समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना है और मॉस्‍क पहनना जरूरी है।

नई दिल्ली। अनलॉक-1 को लेकर सरकार ने रेस्टोरेंट, मॉल, होटल और धार्मिक स्थानों के लिए गाइडलाइंस जारी की है। बता दें कि सरकार ने 1 जून से अनलॉक-1 की घोषणा की है। अनलॉक-1 में आठ जून से रेस्‍टोरेंट और मॉल्‍स को खोलने की छूट दी गई है। लेकिन खास ऐहतियात का पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत धार्मिक स्‍थल जाते समय धार्मिक ग्रंथों और मूर्तियों को नहीं छूना है। मॉल, रेस्‍टोरेंट जाते समय सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना है और मॉस्‍क पहनना जरूरी है। अनलॉक-1 से तीन दिन पहले गृह मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी की गई है। इसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि मॉल, होटल और धार्मिक स्थलों में जाने वालों को फोन में आरोग्य सेतु एप रखना अनिवार्य होगा। मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों पर घेरे का चिह्न बनाया जाएगा और लोगों को उसी गोले में ही खड़ा होना होगा।

10 प्वाइंट में जानें सरकार की नई गाइड लाइन के बारे में...

1. शॉपिंग मॉल में दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगी। खांसी-जुकाम-बुखार जैसे लक्षण वाले व्यक्ति को दुकान में जाने की अनुमति नहीं होगी।

2. मॉल के अंदर गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद रहेगें। फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी।

3. मॉल में एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए सीपीडब्लूडी की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। एयर कंडीशनर का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत मेंटेन करना होगा।

4. धार्मिक स्थल परिसर  में पहले हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। जूते-चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा, या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा।

5. मंदिर में घेरे के निशानों में खड़ा होना होगा। मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हों ऐसे धार्मिक आयोजन करने की मनाही है। हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है।

6. सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। इन जगहों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश और निकास के लिए अलग अलग गेट जरूरी होगा।

7. कंटेनमेंट जोन में रहने वाला कर्मचारी के दफ्तर नहीं आ सकेगा। ऐसे कर्मचारी घर से काम करेंगे।

8. विजिटर को अधिकारी से मुलाकात करने के लिए अनुमति लेनी होगी, स्क्रीनिंग करके ही दफ्तर में प्रवेश की अनुमति होगी। जितना मुमकिन हो सके मीटिंग्स वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही होंगी।

9. रेस्टोरेंट्स को टेकअवे पर ध्यान देना होगा। खाने की डिलीवरी करने वाले शख्स को खाने का पैकेट कस्टमर को हाथ में देने के बजाय दरवाजे पर रखना होगा। सीटों की व्यवस्था 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी, मेन्यू भी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल न हो इसके लिए डिस्पोजेबल रखा जाएगा।

10. होटल में मेहमानों की सूची में उनकी पिछली यात्राओं का विवरण, मेडिकल कंडीशन आदि नोट करना जरूरी होगा। दरवाजों पर हैंड सैनिटाइजर रखना जरूरी होगा। होटलों को क्यूआर कोड, ऑनलाइन फॉर्म्स, डिजिटल पेमेंट को अपनाना होगा।

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