University Grants Commission: यूजीसी का नया नियम, स्वायत्त कॉलेजों में संविदा पर संकाय सदस्यों की भर्ती की 10 फीसदी की सीमा हटाई, जानें फायदा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 15, 2023 22:20 IST2023-04-15T22:18:42+5:302023-04-15T22:20:48+5:30
University Grants Commission: स्वायत्त कॉलेज संकाय सदस्यों के कुल पदों का अधिकतम 10 फीसदी ही संविदा कर्मियों की भर्ती कर सकते थे।

स्वीकृत कुल पदों का अधिकतम 10 प्रतिशत ही संविदा पर भरा जा सकता था।
नई दिल्लीः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नये नियमों के अनुसार किसी भी स्वायत कॉलेज के लिए अब संविदा पर संकाय सदस्यों की भर्ती की अधिकतम 10 प्रतिशत सीमा का पालन करना अनिवार्य नहीं है। इससे पहले, स्वायत्त कॉलेज संकाय सदस्यों के कुल पदों का अधिकतम 10 फीसदी ही संविदा कर्मियों की भर्ती कर सकते थे।
संबद्ध और अंगीभूत कॉलेज अपने विश्वविद्यालय को माध्यम बनाए बगैर अब साल में किसी भी समय शैक्षिक और प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए यूजीसी से सीधा संपर्क साध सकते हैं। आयोग ने यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा देना और स्वायत्त कॉलेजों में मानक बनाए रखने संबंधी कदम) नियमन, 2023 के तहत नये नियमों को अधिसूचित किया है।
इन दिशा-निर्देशों ने 2018 में जारी पुराने नियमों की जगह ली है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप है। संशोधित दिशा-निर्देशों के मसौदे को पिछले साल अक्टूबर में पहली बार सार्वजनिक मंच पर रखा गया था। साल 2018 के पुराने दिशा निर्देश के तहत स्वायत्त कॉलेजों में संकाय सदस्यों के लिए स्वीकृत कुल पदों का अधिकतम 10 प्रतिशत ही संविदा पर भरा जा सकता था।