दिल्ली को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जाए : उच्च न्यायालय का केंद्र को निर्देश

By भाषा | Updated: April 22, 2021 17:12 IST2021-04-22T17:12:01+5:302021-04-22T17:12:01+5:30

Uninterrupted oxygen supply to Delhi to be ensured: High Court directs Center | दिल्ली को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जाए : उच्च न्यायालय का केंद्र को निर्देश

दिल्ली को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित की जाए : उच्च न्यायालय का केंद्र को निर्देश

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रीय राजधानी को आवंटन आदेश के अनुरूप निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो।

अदालत ने कहा कि केंद्र के ऑक्सीजन आवंटन आदेश का कड़ा अनुपालन होना चाहिए और ऐसा न करने पर आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि हरियाणा जैसे दूसरे राज्यों के संयंत्रों से दिल्ली को ऑक्सीजन आवंटन के केंद्र के फैसले का स्थानीय प्रशासन द्वारा सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसे तत्काल सुलझाने की जरूरत है।

अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह ऑक्सीजन ला रहे वाहनों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराए और समर्पित कॉरिडोर स्थापित करे।

उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी तब आई जब दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि हरियाणा के पानीपत से होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को वहां की स्थानीय पुलिस अनुमति नहीं दे रही है।

दिल्ली सरकार ने अदालत को यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ संयंत्रों से भी ऑक्सीजन का लेकर नहीं आने दिया गया।

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Web Title: Uninterrupted oxygen supply to Delhi to be ensured: High Court directs Center

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