फिल्म ‘चुरुली’ का बिना सेंसर वाला संस्करण ओटीटी पर दिखाया गया: सीबीएफसी ने केरल उच्च न्यायालय को बताया

By भाषा | Updated: December 22, 2021 14:29 IST2021-12-22T14:29:47+5:302021-12-22T14:29:47+5:30

Uncensored version of film 'Churuli' shown on OTT: CBFC tells Kerala High Court | फिल्म ‘चुरुली’ का बिना सेंसर वाला संस्करण ओटीटी पर दिखाया गया: सीबीएफसी ने केरल उच्च न्यायालय को बताया

फिल्म ‘चुरुली’ का बिना सेंसर वाला संस्करण ओटीटी पर दिखाया गया: सीबीएफसी ने केरल उच्च न्यायालय को बताया

कोच्चि (केरल), 22 दिसंबर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय को बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर मलयालम हॉरर फिल्म ‘चुरुली’ का बिना सेंसर वाला संस्करण रिलीज किया गया।

सीबीएफसी के वकील ने न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन को बताया कि फिल्म को बोर्ड से ‘ए’ प्रमाण पत्र के साथ लोगों को दिखाने की मंजूरी दी गई थी। उन्होंने अदालत को बताया, हालांकि फिल्म का बिना सेंसर वाला संस्करण ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया।

सीबीएफसी के बयान के मद्देनजर याचिकाकर्ता पेगी फेन ने अदालत से कहा कि वह अपनी याचिका में संशोधन करना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने अदालत से समय देने का अनुरोध किया। फेन की ओर से पेश हुए वकील सी ए अनूप ने भी अदालत को बताया कि फिल्म में इस्तेमाल भाषा ‘‘अभद्र’’ है।

अदालत ने कहा कि निर्माता लिजो जोस पेलिसरी का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है और इसलिए मामले को सात जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है। याचिकाकर्ता स्वयं एक वकील हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को दीवानी अदालत जाने पर विचार करना चाहिए।

इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत ने फिल्म में इस्तेमाल भाषा को ‘‘भद्दा’’ करार दिया था, जिसे ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव के माध्यम से 19 नवंबर को रिलीज किया गया था। याचिकाकर्ता ने अदालत से फिल्म में इस्तेमाल अभद्र भाषा का हवाला देते हुए इसे जितनी जल्दी संभव हो ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया था।

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Web Title: Uncensored version of film 'Churuli' shown on OTT: CBFC tells Kerala High Court

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