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यूआईडीएआई ने अदालत में नया आधार संख्या जारी करने की मांग का विरोध किया

By भाषा | Updated: September 9, 2021 21:45 IST

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नयी दिल्ली, नौ सितंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने एक व्यापारी को नया आधार संख्या जारी करने की मांग संबंधी अर्जी का दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया और कहा कि ऐसा अनुरोध लोगों द्वारा अपनी पसंद की वाहन पंजीकरण संख्या मांगने के जैसा होगा।

प्राधिकरण की ओर से पेश वकील जुहैब हसन ने न्यायमूर्ति रेखा पल्ली के समक्ष कहा, ‘‘यह किसी कार के लिए फैंसी नंबर प्लेट जैसा होगा।’’ न्यायमूर्ति पल्ली एक अर्जी पर सुनवाई कर रही हैं जिसमें आरोप लगाया गया है कि आधार क्रमांक समेत याचिकाकर्ता के निजी विवरण के साथ समझौता किया गया है ।

हसन ने कहा कि वर्तमान ढांचा आधार कार्ड धारकों को ‘सुरक्षा के कई स्तर’ प्रदान करता है और यदि इस अर्जी को स्वीकार कर लिया गया तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग आयेंगे जो अपना आधार क्रमांक बदलवाने की मांग करेंगे।

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस जुडवाएं ताकि उसके आधार क्रमांक का खास उपयोग ही हो।

मामले की अगली सुनवाई जनवरी में होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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