दो किशोरियों का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा
By भाषा | Updated: December 22, 2020 21:09 IST2020-12-22T21:09:55+5:302020-12-22T21:09:55+5:30

दो किशोरियों का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सजा
कोटा (राजस्थान), 22 दिसंबर बारां के निकट एक विशेष पोक्सो अदालत ने मंगलवार को दो व्यक्तियों को पांच साल पहले दो किशोरियों का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है।
बारां के विशेष न्यायाधीश राकेश कटारा ने दोनों दोषियों-25 वर्षीय नरेश पंचाल और 24 वर्षीय शेरू उर्फ शाहिद- पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने इन दोनों को अपहरण, गलत तरीके से कैद में रखना और मार्च 2015 में दो नाबालिगों से दुष्कर्म का दोषी पाया।
विशेष लोक अभियोजक महेश त्यागी ने कहा कि दोनों के खिलाफ बारां में 21 मार्च, 2015 को अंता पुलिस थाने में नाबालिगों में से एक किशोरी के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी।
लड़की के पिता ने पुलिस से शिकायत में कहा था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी अपनी 16 वर्षीय दोस्त के साथ अपने घर से लापता है। उन्होंने शिकायत में यह भी आरोप लगाया था कि लड़कियों का अपहरण नरेश पंचाल और शेरू ने किया है क्योंकि आखिरी बार वो उन्हीं के साथ दिखी थीं।
पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली थी और दोनों नाबालिग लड़कियां करीब दो महीने बाद मध्य प्रदेश और गुजरात में मिलीं और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
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