उत्तर प्रदेश के शामली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो लोगों को 12 साल की सजा

By भाषा | Updated: October 31, 2021 13:14 IST2021-10-31T13:14:33+5:302021-10-31T13:14:33+5:30

Two people sentenced to 12 years for drug smuggling in Uttar Pradesh's Shamli | उत्तर प्रदेश के शामली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो लोगों को 12 साल की सजा

उत्तर प्रदेश के शामली में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले दो लोगों को 12 साल की सजा

मुजफ्फरनगर (उप्र), 31 अक्टूबर उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना की एक त्वरित सुनवाई अदालत ने दो लोगों को मादक पदार्थों की तस्करी करने का दोषी करार देते हुए 12 साल कैद की सजा सुनाई है।

न्यायाधीश सुबोध सिंह ने दोषी ठहराए गए इंतजार और उसके भतीजे महरुद्दीन पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोनों को राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए शनिवार को सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष के वकील अशोक पुंधीर के मुताबिक दोनों को 30 नवंबर 2011 को शामली जिले के कैराना इलाके से एक किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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Web Title: Two people sentenced to 12 years for drug smuggling in Uttar Pradesh's Shamli

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