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अवैध शराब का कारोबार करने के जुर्म में दो लोगों को 10 साल जेल की सजा

By भाषा | Updated: November 10, 2021 14:32 IST

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मुजफ्फरनगर (उत्तर प्रदेश), 10 नवंबर मुजफ्फरनगर में एक स्थानीय अदालत ने 2015 में जिले में अवैध शराब का कारोबार करने के जुर्म में दो विक्रेताओं को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाबूराम ने आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सुंदरपाल और मोबिन को दोषी ठहराते हुए दोनों पर 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त जिला सरकारी अधिवक्ता प्रदीप कुमार शर्मा के अनुसार 10 सितंबर 2015 को दोनों विक्रेताओं से अवैध शराब बरामद की गयी थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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