बुलंदशहर (उप्र), छह मार्च जिले की एक अदालत ने जनवरी में 13 वर्षीय किशोरी से बलात्कार करने के लिए दो लोगों को 30- 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
विशेष पॉक्सो (बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण कानून) अदालत की न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने बिरेश (21) और गीतम (20) पर 50- 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
बुलंदशहर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने कहा कि रामघाट थाने के तहत एक गांव में लड़की से 11 जनवरी को बलात्कार किया गया था।
उन्होंने कहा कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया।
सिंह ने कहा कि घटना के नौ दिनों के अंदर पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था।
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