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टीआरएस सांसद को छह महीने की कैद की सजा

By भाषा | Updated: July 24, 2021 23:15 IST

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हैदराबाद, 24 जुलाई तेलंगाना के महबूबाबाद से तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) की सांसद मलोथ कविता को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप में एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को छह महीने की कैद की सजा सुनाई।

सांसदों/विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

टीआरएस सांसद इस मामले में दूसरी आरोपी हैं।

पुलिस ने बताया कि यह मामला चुनाव अधिकारियों की शिकायत के बाद भद्राद्री-कोठागुडेम जिले में बर्गमपहाड़ पुलिस ने दर्ज किया था। यह मामला उनके लिए वोट मांगने वाले पार्टी के एक कार्यकर्ता से संबंधित है।

कविता ने पीटीआई-भाषा से कहा कि उन्हें जमानत मिल गई है और इस विषय पर उच्च न्यायालय में अपील करेंगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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