त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की रैली के आयोजन की अनुमति दी

By भाषा | Updated: October 31, 2021 13:24 IST2021-10-31T13:24:55+5:302021-10-31T13:24:55+5:30

Tripura High Court allows organizing rally of Abhishek Banerjee | त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की रैली के आयोजन की अनुमति दी

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने अभिषेक बनर्जी की रैली के आयोजन की अनुमति दी

अगरतला, 31 अक्टूबर त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने शनिवार देर रात तृणमूल कांग्रेस को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की पूर्व नियोजित रैली का आयोजन करने की अनुमति दे दी। स्थानीय पुलिस ने रैली के आयोजन के लिए मिली पूर्व अनुमति रद्द कर दी थी।

रवींद्र शतवार्षिकी भवन के सामने रविवार को रैली के आयोजन की अनुमति पुलिस द्वारा रद्द करने तथा बैठक स्थल कहीं और स्थानांतरित करने के निर्देश के बाद तृणूमल कांग्रेस ने उच्च न्यायालय के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन दिया।

न्यायमूर्ति सुभाशीष तालपात्र ने मामले पर सुनवाई की और तृणमूल कांग्रेस ने जब यह हलफनामा दिया कि कार्यक्रम स्थल पर 500 से ज्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी तो अदालत ने रैली के आयोजन की अनुमति दे दी। तृणमूल ने उच्च न्यायालय में यह शपथ पत्र भी दिया कि अन्य स्थानों पर भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी। यही वादा उसने 29 अक्टूबर को स्थानीय पुलिस प्रमुख को भेजे पत्र में किया था।

तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने रैली के आयोजन की अनुमति देने पर त्रिपुरा उच्च न्यायालय का आभार जताया।

रैली के मुख्य वक्ता बनर्जी ने देव की सोशल मीडिया पर पोस्ट को तुरंत रिट्वीट किया।

देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भाजपा नीत प्रदेश सरकार ने शनिवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए और पश्चिम बंगाल समेत विभिन्न राज्यों से त्रिपुरा में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए कोरोना वायरस जांच अनिवार्य बना दी।

राज्य सरकार के इस कदम की आलोचना करते हुए तृणमूल ने इसे राजनीतिक बताया।

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Web Title: Tripura High Court allows organizing rally of Abhishek Banerjee

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