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छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग की 'तुंहर सरकार, तुंहर द्वार' सुविधा शुरू

By भाषा | Updated: June 2, 2021 12:29 IST

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रायपुर, दो जून छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लोगों को परिवहन विभाग की सेवाएं मुहैया कराने के लिए 'तुंहर सरकार, तुंहर द्वार' सुविधा की शुरुआत की है।

इस सुविधा के माध्यम से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र सहित परिवहन विभाग की 22 तरह की सेवाओं का लाभ मिलेगा।

राज्य के जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन विभाग की नई सुविधा 'तुंहर सरकार, तुंहर द्वार' (आपकी सरकार आपके द्वार) की शुरुआत की। इस नई सुविधा के माध्यम से परिवहन विभाग राज्य के लोगों को 22 परिवहन सेवाएं उनके घर उपलब्ध कराएगा।

अधिकारियों ने बताया कि इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र से संबंधित परिवहन सेवाएं शामिल हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों और वाहन मालिकों के घर के पते पर इन दस्तावेजों को पहुंचाया जाएगा। आवेदकों को सेवाएं प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। इस सेवा के शुरू होने से छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है, जहां परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीयन संबंधित सेवाओं को आधार से एकीकृत कर रहा है।

मुख्यमंत्री बघेल ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार की यह सोच है कि जनसुविधाएं जितनी सुगमता से लोगों तक पहुंचेंगी, उनका जीवन उतना ही आसान होगा और विकास की गति तेज होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘समय के अनुरूप लोगों तक शासन की सेवाएं पहुंचाने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। परिवहन विभाग ने कोरोना वायरस संकट के समय में ऑनलाइन सेवाएं पहुंचाने की सराहनीय पहल की है। इससे भीड़ से होने वाले संक्रमण से बचा जा सकेगा, वहीं लोगों को परिवहन कार्यालय का चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।’’

अधिकारियों ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा बुधवार से शुरू की गई इस नई सुविधा में डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं तथा स्वामित्व अंतरण और पता परिवर्तन सहित वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं घर पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने बताया कि नए वाहनों का पंजीयन, पुराने वाहनों के आरसीसी में संशोधन, नवीन ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने लाइसेंस में कराए जाने वाले परिवर्तन के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी (पंजीकरण प्रमाण पत्र) संबंधी दस्तावेज सीधे पंजीकृत पते पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम सात दिन में उपलब्ध कराए जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि नई व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए परिवहन विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया जा रहा है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आवेदक परिवहन कार्यालयों को अनुमोदन के बाद स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रेषण के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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