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टूलकिट मामला, सिंह और पात्रा को उच्च न्यायालय से राहत

By भाषा | Updated: June 14, 2021 21:52 IST

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बिलासपुर, 14 जून छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने सोमवार को टूलकिट मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथा आगे की जांच-पड़ताल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

अधिवक्ता विवेक शर्मा ने बताया कि टूलकिट मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने अपने खिलाफ राजधानी रायपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। दोनों नेताओं के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइंस थाने में 19 मई को मामला दर्ज किया गया था।

शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई थी। न्यायालय में रमन सिंह और संबित पात्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी, अजय बर्मन के साथ विवेक शर्मा और गैरी मुखोपाध्याय ने बहस की जबकि राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पक्ष रखा।

उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उनके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्राथमिकी को पूर्वाग्रह और राजनीति से प्रेरित बताते हुए अंतरिम राहत की मांग की गई थी।

अधिवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य शासन को तीन हफ़्ते के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था तथा अंतरिम राहत के मसले पर निर्णय सुरक्षित कर लिया था।

शर्मा ने बताया कि सोमवार को उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास ने टूलकिट मामले में सिंह और पात्रा को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथा आगे की जांच-पड़ताल पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

उन्होंने बताया कि न्यायालय ने कहा है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है और पूरी कार्यवाही पूर्वाग्रह और राजनीतिक द्वेष से प्रेरित प्रतीत होती है। उच्च न्यायालय ने माना कि प्राथमिकी के आधार पर जांच जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं होगा।

मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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