टूलकिट मामला: निकिता जैकब ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का किया रुख

By भाषा | Updated: February 15, 2021 15:49 IST2021-02-15T15:49:10+5:302021-02-15T15:49:10+5:30

Toolkit case: Nikita Jacob moves High Court for transit anticipatory bail | टूलकिट मामला: निकिता जैकब ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का किया रुख

टूलकिट मामला: निकिता जैकब ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए उच्च न्यायालय का किया रुख

मुम्बई, 15 फरवरी जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा सोशल मीडिया पर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी ‘टूलकिट’ साझा किये जाने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज मामले में आरोपी वकील निकिता जैकब ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया।

दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में जैकब और एक अन्य आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, दोनों पर दस्तावेज तैयार करने और ‘‘खालिस्तान-समर्थक तत्वों’’ के सीधे सम्पर्क में होने का आरोप है।

जैकब ने सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी. डी. नाइक की एकल पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि वह मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करेगा।

जैकब ने चार सप्ताह के लिये ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की है, ताकि वह दिल्ली में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के लिये संबंधित अदालत का रुख कर सके।

वकील ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि मामले में उनका नाम बतौर आरोपी या गवाह के तौर पर आया है ।

याचिका में कहा, ‘‘ आवेदक (जैकब) को डर है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध और ‘मीडिया ट्रायल’ के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है।’’

याचिका में कहा गया कि मामले में दर्ज प्राथमिकी ‘‘गलत एवं निराधार है’’ और जैकब ने अभी तक दिल्ली पुलिस के साइबर प्रकोष्ठ के साथ सहयोग किया है तथा बयान भी दर्ज कराया है।

याचिका में कहा, ‘‘ ‘‘लीगल राइट्स आर्ब्जवेटरी’ नाम की एक संस्था ने दिल्ली पुलिस के समक्ष गलत और निराधार शिकायत दर्ज कराई है और 26 जनवरी 2021 को हुई हिंसा का दोष आवेदक पर लगाने की कोशिश की है।’’

याचिका के अनुसार, 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस जैकब के मुम्बई के गोरेगांव इलाके में स्थित घर पर तलाशी वारंट के साथ पहुंची थी और उसने कुछ दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए थे।

उसके अनुसार, ‘‘ आवेदक का जागरूकता फैलाने या हिंसा, दंगे भड़काने या किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए संचार पैक/ टूलकिट पर शोध, चर्चा करने, उसका सम्पादन करने का कोई धार्मिक, राजनीतिक या वित्तीय उद्देश्य या एजेंडा नहीं है।’’

उसने कहा कि जैकब बंबई उच्च न्यायालय में वकील हैं और पर्यावरण संबंधी मामले के लिए स्वेच्छा से काम करती हैं।

आवेदन में कहा, ‘‘आवेदक हाल ही में पारित हुए कृषि कानूनों और किसानों को खलनायक के तौर पर पेश करने को लेकर बेहद चिंतित हैं।’’

उसके अनुसार, जैकब की निजी जानकारियां सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं।

आवेदन में कहा गया है कि उनका आम आदमी पार्टी (आप) जैसे राजनीतिक दलों के साथ संबंध होने का दावा करके जैकब के खिलाफ नफरत एवं हिंसा भड़काने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है।

दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि (21) को गत शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, दिल्ली की एक अदालत ने उसे रविवार को पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को समर्थन देते हुए जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने यह ‘टूलकिट’ साझा की थी।

‘टूलकिट’ में ट्विटर के जरिये किसी अभियान को ट्रेंड कराने से संबंधित दिशानिर्देश और सामग्री होती है।

कुछ आलोचकों का कहना है कि ‘टूलकिट’ भारत में प्रदर्शनों को हवा देने की उनकी साजिश का ‘‘सबूत’’ हैं।

केन्द्र के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान 26 जनवरी को पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई थी। गणतंत्र दिवस पर हुई इस झड़प में 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए थे और एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी।

इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने ‘गूगल’ और अन्य सोशल मीडिया कम्पनियों से वह ‘टूलकिट’ बनाने वालों से जुड़े ईमेल आईडी, डोमेन यूआरएल और कुछ सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी देने को कहा था, जो जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य ने यह ‘टूलकिट’ ट्विटर पर साझा की थी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Toolkit case: Nikita Jacob moves High Court for transit anticipatory bail

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे