लाइव न्यूज़ :

जीआईबी को बचाने को लेकर न्यायालय ने पूछा- हाई टेंशन विद्युत तार भूमिगत क्यों नहीं किए जा सकते

By भाषा | Updated: April 6, 2021 22:57 IST

Open in App

नयी दिल्ली, छह अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र, राजस्थान, और गुजरात सरकार से पूछा कि धरती पर उड़ने वाले सबसे बड़े और विलुप्तप्राय पक्षी ‘ग्रेट इंडियन बस्टर्ड’ (जीआईबी) को बचाने के लिए हाई टेंशन बिजली के तारों को भूमिगत क्यों नहीं किया जा सकता।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व आईएएस अधिकारी रणजीतसिंह तथा अन्य की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिका में जीआईबी और ‘लेसर फ्लोरिकन’ पक्षियों की संख्या बढ़ाने के वास्ते आपातकालीन कदम उठाने के लिए न्यायालय के हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया था।

पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे।

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने पीठ को बताया कि हाई वोल्टेज वाले बिजली के तारों को भूमिगत करने में तकनीकी समस्या है।

मंत्रालय ने कहा कि दुनिया के अन्य देशों में भी यह नहीं हो सका है। पीठ ने कहा, “आप बताइये कि हाई वोल्टेज लाइन भूमिगत क्यों नहीं हो सकती।”

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रणजीत सिंह और अन्य ने पक्षियों की इन दोनों प्रजातियों के संरक्षण और वृद्धि को लेकर तत्काल आपात प्रतिक्रिया योजना के लिए अदालत से निर्देश देने का आग्रह किया है।

उन्होंने अपनी याचिका में उल्लेख किया है कि पिछले 50 वर्षों में जीआईबी की संख्या 82 फीसदी तक घट गई है। वर्ष 1969 में इनकी संख्या जहां 1260 थी वहीं 2018 में ये 100-150 रह गईं।

जीआईबी को गोडावण, सोन चिरैया, सोहन चिडिया आदि नामों से भी जाना जाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

बिहारबिहार: गृहमंत्री सम्राट चौधरी के चेतावनी के बावजूद अपराधियों का हौसला नहीं हो रहा है पस्त, अब डालने लगे हैं मंदिर में भी डाका

कारोबारGold Rate Today: आज का सोने का रेट, जानें 18 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

भारतMaharashtra: बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी से हड़कंप, मुंबई के बांद्रा और एस्प्लेनेड कोर्ट खाली कराए गए

कारोबारनए साल के आने से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो भरना होगा बड़ा जुर्माना

कारोबारNPS Withdrawal Rule: एनपीएस खाताधारकों के लिए खुशखबरी; कैश विड्रॉल की लिमिट बढ़ी, साथ ही लोन की सुविधा मिलेगी

भारत अधिक खबरें

भारतFlight Advisory: दिल्ली में घने कोहरे से उड़ाने प्रभावित, इंडिगो समेत एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी

भारतChhattisgarh: सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों संग मुठभेड़, कई माओवादी ढेर

भारतPunjab Local Body Election Results: आप 60, कांग्रेस 10, शिअद 3 और भाजपा 1 सीट पर आगे, देखिए अपडेट

भारतDelhi AQI: दिल्ली में गैर बीएस-6 निजी वाहनों की एंट्री बंद, ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ लागू; बढ़ते प्रदूषण के बाद सख्ती

भारतये प्रस्तावित ग्रिड सपोर्ट शुल्क बिल्कुल ही नाजायज होगा