राजस्थान में जिला स्तर पर 1,000 कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त करेगी
By भाषा | Updated: May 19, 2021 17:16 IST2021-05-19T17:16:23+5:302021-05-19T17:16:23+5:30

राजस्थान में जिला स्तर पर 1,000 कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त करेगी
जयपुर, 19 मई राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं में मदद के लिए जिला स्तर पर कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त करने का फैसला है। इसके तहत राज्य भर में 1,000 कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे।
राज्य नागरिक सुरक्षा विभाग जिला स्तर पर ‘कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता' और कोरोना स्वास्थ्य सहायकों का चयन करेगा।
चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को राज्य में कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने, संक्रमित मरीजों को समुचित उपचार देने, चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने, मृत्यु दर पर लगााम लगाने के लिए घर-घर सर्वे और दवाई वितरण के कार्य को गति देने के वास्ते 31 जुलाई 2021 तक जिला स्तर पर ‘स्वास्थ्य परामर्शदाता' और ‘स्वास्थ्य सहायकों‘ का चयन या मनोनयन करने के निर्देश दिए हैं।
इनका चयन उसी तरह से होगा जैसे नागरिक सुरक्षा विभाग जिला स्तर पर स्वयंसेवकों का चयन करता है।
चिकित्सा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी करते हुए बताया कि राज्य में 1,000 कोरोना स्वास्थ्य परामर्शदाता नियुक्त किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि परामर्शदाता के लिए न्यूनतम योग्यता एमबीबीएस की डिग्री व राजस्थान मेडिकल काउन्सिल में पंजीकृत होना है। वहीं, कोरोना स्वास्थ्य सहायक के लिए न्यूनतम योग्यता नर्स ग्रेड द्वितीय की डिग्री होना या जीएनएम व आरएनसी में पंजीकृत होना आवश्यक है।
परामर्शदाता का मासिक मानदेय 39,300 रुपए और स्वास्थ्य सहायक को मासिक मानदेय 7,900 रुपए प्रतिमाह होगा।
अरोड़ा ने बताया कि परामर्शदाता की सेवाएं कोरोना परामर्शदाता केन्द्र तथा घर-घर सर्वे करने कार्य को गति देने तथा पर्यवेक्षण के लिए ली जाएंगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 3 स्वास्थ्य सहायकों को नियुक्त किया जाएगा।
प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि इस नियोजन में प्रत्येक जिला, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इनके नियोजन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जिला कलक्टर या जिला कलक्टर द्वारा नामित अतिरिक्त जिला कलक्टर अध्यक्ष होंगे, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सदस्य सचिव और उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) सदस्य होंगे।
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