मानहानि मामले में सम्मन के खिलाफ तिवारी और गुप्ता की याचिका खारिज
By भाषा | Updated: December 17, 2020 19:43 IST2020-12-17T19:43:01+5:302020-12-17T19:43:01+5:30

मानहानि मामले में सम्मन के खिलाफ तिवारी और गुप्ता की याचिका खारिज
नयी दिल्ली, 17 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी और विधायक विजेन्द्र गुप्ता को जारी सम्मन रद्द करने का अनुरोध करने वाली अर्जी बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा कि दोनों अर्जियां खारिज की जाती हैं। अदालत ने इस मामले में सात दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में विस्तृत फैसले का इंतजार है।
आप नेता ने उनके खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने को लेकर भाजपा के दो नेताओं सहित अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया है।
भाजपा के दोनों नेताओं ने उन्हें और अन्य लोगों को सम्मन करने वाले निचली अदालत के 28 नवंबर, 2019 के आदेश को चुनौती दी थी।
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