मुजफ्फरनगर में गवाह की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

By भाषा | Updated: August 13, 2021 11:20 IST2021-08-13T11:20:29+5:302021-08-13T11:20:29+5:30

Three get life imprisonment for killing witness in Muzaffarnagar | मुजफ्फरनगर में गवाह की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर में गवाह की हत्या के मामले में तीन को आजीवन कारावास

मुजफ्फरनगर, 13 अगस्त उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने हत्या मामले के एक गवाह को जान से मारने के जुर्म में, तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने दोषियों नसीम, मंजूर और अमजद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गुलाब नामक एक आरोपी की मामले की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

सरकारी जिला वकील राजीव शर्मा ने कहा कि जिस गवाह की हत्या की गई वह 19 जनवरी 2014 को की गई अपने भाई इंतखाब की हत्या के मामले में गवाही दे रहा था।

जिला वकील ने कहा कि कोतवाली थाने में दर्ज मामला वापस लेने से इनकार करने के बाद सात जनवरी 2016 को उसकी भी हत्या कर दी गई।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Three get life imprisonment for killing witness in Muzaffarnagar

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे