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साठ साल से अधिक आयु वालों को एहतियाती खुराक के लिए चिकित्सक के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं : केन्द्र

By भाषा | Updated: December 28, 2021 17:19 IST

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नयी दिल्ली, 28 दिसंबर केंद्र ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को कोविड​​-19 टीके की एहतियाती खुराक (तीसरी खुराक) लगाते समय चिकित्सक से प्राप्त कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एहतियाती खुराक या तीसरी खुराक लेने का निर्णय लेने से पहले अपने चिकित्सक की सलाह लें।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि चुनाव वाले राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को अग्रिम पंक्ति के कर्मियों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

भूषण ने कहा कि एहतियाती खुराक (प्रीकॉशन डोज) के लिए ऐसे लाभार्थियों की पात्रता दूसरी खुराक के लेने की तारीख पर आधारित होगी, जैसा कि कोविन प्रणाली में दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि एहतियाती खुराक दूसरी खुराक लेने की तारीख से नौ महीने या 39 सप्ताह पूरे होने पर ली जा सकती है।

उन्होंने बताया कि कोविन एहतियाती खुराक के लिए पात्र सभी लोगों को संदेश भेजेगा, जो डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्रों में दिखाई देगा।

भूषण ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक कार्यशाला की अध्यक्षता की, जिसमें 15-18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण और स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एहतियाती तीसरी खुराक दिये जाने के संबंध में समीक्षा की गई।

उन्होंने कहा कि 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को केवल कोवैक्सीन दी जानी है और टीके की अतिरिक्त खुराक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अगले कुछ दिनों में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोवैक्सीन की आपूर्ति का कार्यक्रम साझा करेगी।

भूषण ने कहा कि संभावित लाभार्थी या तो एक जनवरी से कोविन पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं या तीन जनवरी से टीकाकरण शुरू होने पर केन्द्र में जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। जिनका जन्म 2007 या उससे पहले हुआ है, वही लोग इस श्रेणी के तहत टीकाकरण के लिए पात्र होंगे।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, टीकाकरण के संबंध में सभी स्थापित प्रोटोकॉल का पालन 15-18 वर्ष आयु वर्ग के लिए किया जाना है। वे 28 दिनों के बाद ही दूसरी खुराक के लिए पात्र होंगे।

भूषण ने एक पत्र में कहा, सभी नागरिक अपनी आयु की स्थिति के बावजूद सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त कोविड​​-19 टीकाकरण के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि जो भुगतान करने की क्षमता रखते हैं वे निजी अस्पतालों के टीकाकरण केंद्रों में जाकर भी टीका लगवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि निजी केंद्र पर प्रत्येक टीके के लिए पहले घोषित मूल्य लाभार्थियों के इन समूहों के लिए लागू रहेगा।

ऐसे सभी स्वास्थ्यकर्मी और अग्रिम पंक्ति के कर्मी, जो किसी भी कारण से वर्तमान में कोविन पर नागरिकों के रूप में पंजीकृत हैं और 60 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें एहतियाती खुराक का लाभ उठाने के लिए उचित रूप से एचसीडब्ल्यू / एफएलडब्ल्यू को अपना दर्जा प्राप्त करना होगा। हालांकि, ऐसा करने के लिए उन्हें निर्धारित प्रारूप में रोजगार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

ये दिशा-निर्देश तीन जनवरी से लागू होंगे और समय-समय पर इनकी समीक्षा की जाएगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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