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महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता पर नजर रखने के लिए समितियां होनी चाहिए: अदालत

By भाषा | Updated: July 7, 2021 18:35 IST

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मुंबई, सात जुलाई बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों के परिसरों में साफ-सफाई और स्वच्छता की निगरानी के लिए समर्पित समितियां होनी चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की पीठ ने कहा कि कोविड-19 के बीच सभी अस्पतालों के लिए साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए। पीठ पुणे स्थित एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अनुरोध किया गया है कि अस्पताल जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करें।

पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा कि अब समय आ गया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रत्येक अस्पताल में समर्पित समितियां स्थापित की जाएं।

अदालत ने कहा, ‘‘साफ-सफाई की निगरानी के लिए प्रत्येक अस्पताल में एक अलग समिति होनी चाहिए। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज और उनके रिश्तेदार रोजाना आते हैं और उनके संक्रमित होने का खतरा होता है, इसलिए समिति का गठन जरूरी है।’’

पीठ ने कहा, ‘‘स्वच्छता बनाए रखी जानी चाहिए। हम लोगों को संक्रमित नहीं होने दे सकते। जैव चिकित्सा कचरे का निपटान ठीक से किया जाना चाहिए।’’ बीएमसी के वकील अनिल साखरे ने अदालत से कहा कि शहर के नगरपालिका अस्पतालों ने साफ-सफाई के लिए कर्मियों को नामित किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बीएमसी अपने अस्पतालों में उच्चतम स्तर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करेगी। अदालत ने जनहित याचिका को अगले सप्ताह सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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