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पर्यटन स्थलों, बाजारों में कोविड रोधी नियमों का हो रहा खुला उल्लंघन, राज्य कार्रवाई करें: मंत्रालय

By भाषा | Updated: July 14, 2021 18:41 IST

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नयी दिल्ली, 14 जुलाई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पर्वतीय पर्यटन स्थलों सहित देश के अनेक हिस्सों में कोविड रोधी नियमों का ‘‘खुला उल्लंघन’’ देखा गया है और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराने से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने यह भी कहा है कि सार्वजनिक परिवहन में कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन नहीं किया जा रहा है और बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है तथा भौतिक दूरी बनाकर रखने के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

भल्ला ने जोर देकर कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और किसी को भी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए तथा कोविड उचित व्यवहार का पालन करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महामारी के मामलों में कमी आने के बाद राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने धीरे-धीरे आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोलने की शुरुआत की है, लेकिन प्रतिबंधों में ढील की प्रक्रिया को बहुत सोच-समझकर अंजाम दिया जाना चाहिए।

भल्ला ने कहा कि संक्रमण दर में कमी वाली अवधि में मामलों में किसी संभावित वृद्धि को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए।

गृह सचिव ने कहा, ‘‘लेकिन, देश के अनेक हिस्सों में कोविड रोधी नियमों का खुला उल्लंघन देखा गया है, खासकर सार्वजनिक परिवहन और पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रों में। बाजारों में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, भौतिक दूरी के नियमों का उल्लंघन हो रहा है।’’

उन्होंने कहा कि नियमों का पालन कराने में विफल रहने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

भल्ला ने कहा कि कुछ राज्यों में ‘आर-फैक्टर’ में वृद्धि चिंताजनक है।

‘आर-फैक्टर’ यह बताता है कि एक संक्रमित व्यक्ति औसतन कितने लोगों में संक्रमण फैला रहा है। एक से कम ‘आर-फैक्टर’ यह दर्शाता है कि संक्रमित व्यक्ति औसतन एक से कम व्यक्ति में बीमारी फैला रहा है।

भल्ला ने पत्र में कहा, ‘‘आप अवगत होंगे कि ‘आर-फैक्टर’ में 1.0 से ऊपर कोई भी वृद्धि कोविड-19 के प्रसार का संकेत है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि दुकानों, मॉल, बाजारों, साप्ताहिक बाजार, रेस्तरां, बार, मंडियों, बस अड्डों, रेलवे प्लेटफॉर्म, स्टेशन, उत्सव कक्षों, विवाह मंडपों, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों, जिम, स्टेडियम, खेल परिसरों (यदि राज्य ने खोल दिए हैं) और कोविड-19 के प्रसार को लेकर हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित स्थानों जैसे भीड़भाड़ वाले सभी क्षेत्रों में कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों का दायित्व होगा।’’

गृह सचिव ने कहा कि किसी प्रतिष्ठान, परिसरों, बाजारों और अन्य स्थानों पर कोविड उपयुक्त व्यवहार न होने का परिणाम फिर से प्रतिबंध लगाने के रूप में निकलेगा और उल्लंघन करने वालों को संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि इसके साथ ही कोविड संबंधी जांच भी ऐसे ही उत्साह के साथ करने की आवश्यकता है, ताकि संक्रमण के मामलों का पहले ही पता लग सके और वायरस के प्रसार को रोका जा सके।

भल्ला ने कहा कि प्रभावी कोविड-19 प्रबंधन के लिए पांच सूत्री रणनीति ‘टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट (जांच, संक्रमित व्यक्ति के संपर्कों का पता लगाना और उपचार), टीकाकरण तथा कोविड उपयुक्त व्यवहार पर लगातार ध्यान रखा जाना चाहिए।

उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे अपने पत्र में कहा, ‘‘इसलिए, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भीड़भाड़ वाले स्थानों के नियमन और कोविड-19 प्रबंधन के वास्ते आवश्यक कदम उठाने के लिए सभी जिला और अन्य स्थानीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए जाएं। कोविड उपयुक्त व्यवहार का कड़ा अनुपालन कराने में किसी भी ढिलाई के लिए संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।’’

भल्ला ने कहा, ‘‘मैं यह भी कहूंगा कि संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन तथा जिलों के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में जारी आदेशों के बारे में जनता तथा क्षेत्र में जाकर काम करने वाले पदाधिकारियों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, ताकि इनका उचित क्रियान्वयन हो सके।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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