गाजीपुर में किसानों के प्रदर्शन स्थल से अवरोधक हटाने का काम शुरू
By भाषा | Updated: October 29, 2021 12:11 IST2021-10-29T12:11:32+5:302021-10-29T12:11:32+5:30

गाजीपुर में किसानों के प्रदर्शन स्थल से अवरोधक हटाने का काम शुरू
गाजियाबाद, 29 अक्टूबर दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा के पास गाजीपुर में किसानों के आंदोलन स्थल से दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को अवरोधक तथा कांटेदार तार हटाना शुरू कर दिया।
केन्द्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों की 26 जनवरी को दिल्ली में ‘ट्रैक्टर परेड’ के दौरान हुई हिंसा के बाद, पुलिस ने वहां लोहे तथा सीमेंट के अवरोधक (बैरिकेड्स) और कांटेदार तार लगा दिए थे।
पुलिस उपायुक्त (पूर्व) प्रियंका कश्यप ने शुक्रवार को बताया, ‘‘ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 से अवरोधक हटाने का काम शुरू हो गया है। अस्थायी अवरोधकों को वाहनों की आवाजाही सुलभ बनाने के लिए हटाया जा रहा है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 यातायात के लिए खुला हुआ है।’’
सड़क के खुलने से गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा के हजारों लोगों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर प्रदेश के आंतरिक इलाकों से मेरठ और उससे आगे आने जाने वाले लोगों को मदद मिलेगी।
पुलिस अधिकारी और मजदूर गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 पर लगाई गई लोहे की कीलों को भी हटाते हुए देखे गए, जहां सैकड़ों किसान नवंबर 2020 से सड़क़ों पर डटे हैं। ज्यादातर किसान भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) से संबद्ध हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ विभिन्न किसान संगठनों के प्रदर्शन की अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) कर रहा है।
अवरोधक हटाने का काम उच्चतम न्यायालय के 21 अक्टूबर के निर्देश के बाद किया जा रहा है, जिसमें शीर्ष अदालत ने दिल्ली के सीमावर्ती सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में विरोध प्रदर्शनों के कारण बाधित सड़कों को खोलने को कहा था।
कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि ये कानून किसानों के हित में नहीं हैं, जबकि केन्द्र सरकार इन्हें किसान-समर्थक बता रही है। हजारों किसान, 26 नवंबर 2020 से इन कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा से लगे टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टिकरी बॉर्डर से अवरोधक हटाए जाने के बाद बृहस्पतिवार रात कहा था कि पुलिस द्वारा लगाए कुछ अवरोधकों को हटा दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय ने 21 अक्टूबर को कहा था कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चितकाल के लिए सड़कें जाम नहीं कर सकते।
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