उच्चतम न्याायालय ने कुरान की 26 आयातों को हटाने संबंधी याचिका को “बिलकुल तुच्छ’’ बताया

By भाषा | Updated: April 12, 2021 14:30 IST2021-04-12T14:30:23+5:302021-04-12T14:30:23+5:30

The Supreme Court termed the petition for removal of 26 imports of Quran "absolutely trivial" | उच्चतम न्याायालय ने कुरान की 26 आयातों को हटाने संबंधी याचिका को “बिलकुल तुच्छ’’ बताया

उच्चतम न्याायालय ने कुरान की 26 आयातों को हटाने संबंधी याचिका को “बिलकुल तुच्छ’’ बताया

नयी दिल्ली, 12 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिजवी की ओर से दायर एक याचिका को “बेहद ओछा” बताया जिसमें पाक कुरान से 26 आयातों को हटाने का अनुरोध किया गया था तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर इसे खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति ऋषिकेष रॉय की पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुरान की 26 आयातें आतंकवाद को बढ़ावा देती हैं।

रिजवी ने अपनी याचिका में दलील दी थी कि इस्लाम समानता, निष्पक्षता, माफ करने और सहनशीलता की अवधारणाओं पर आधारित है लेकिन पाक किताब की उक्त आयातों की चरम व्याख्याओं के कारण धर्म मूल सिद्धांतों से दूर जा रहा है।

रिजवी की याचिका पर व्यापक आक्रोश देखने को मिला जब कई मुस्लिम संगठनों और इस्लामी धर्म गुरुओं ने वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन किए।

पिछले महीने, बरेली में रिजवी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें उनपर शीर्ष अदालत में यह याचिका दायर कर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया।

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Web Title: The Supreme Court termed the petition for removal of 26 imports of Quran "absolutely trivial"

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