उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में कोविड टीकों से जुड़ी सुनवाई पर रोक लगाई, नोटिस जारी किए

By भाषा | Updated: March 18, 2021 13:59 IST2021-03-18T13:59:22+5:302021-03-18T13:59:22+5:30

The Supreme Court stayed the hearing related to Kovid vaccines in the High Courts, issued notices | उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में कोविड टीकों से जुड़ी सुनवाई पर रोक लगाई, नोटिस जारी किए

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों में कोविड टीकों से जुड़ी सुनवाई पर रोक लगाई, नोटिस जारी किए

नयी दिल्ली,18 मार्च उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली और बंबई उच्च न्यायालयों में कोविड-19 टीके से संबंधित सुनवाई पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी। न्यायालय ने सीरम इंस्टीट्यूट, भारत बायोटेक की ओर से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अनुरोध वाली याचिकाओं पर केन्द्र और अन्य को नोटिस भी जारी किए।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने दो कंपनियों की उन याचिकाओं का संज्ञान लिया, जिनमें कहा गया था कि उच्च न्यायालय टीके से जुड़े मुद्दों पर समानांतर सुनवाई कर रहे हैं और याचिकाओं को आधिकारिक निर्णय के लिए शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित कोविड-19 टीके से संबंधित मामलों को सुनवाई के लिए अपने पास स्थानांतरित किया।

टीका निर्माता कंपनियों ने कहा कि भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालय यह आंकडें मांग रहे हैं कि अभी तक कितने टीकों का उत्पादन किया गया है और वे कब सबके लिए टीका मुहैया कराएंगे।

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Web Title: The Supreme Court stayed the hearing related to Kovid vaccines in the High Courts, issued notices

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