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उच्चतम न्यायालय ने झारखंड बिजली बोर्ड को फटकार लगाई

By भाषा | Updated: May 3, 2021 17:19 IST

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नयी दिल्ली, तीन मई बिजली आपूर्ति में अपने नियम और शर्त बनाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने झारखंड बिजली बोर्ड को फटकार लगाते हुए कहा कि उपभोक्ताओं के प्रति उसे निष्पक्ष एवं तार्किक होना पड़ेगा।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति विनीत शरण की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बोर्ड की तरफ से दायर अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

उच्च न्यायालय ने लघु उद्योग रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड की याचिका को मंजूरी दी थी। उद्योग ने बोर्ड से आग्रह किया था कि उसके मंजूर लोड को 4000 केवीए से कम कर 1325 केवीए कर दिया जाए जिससे उसने इंकार कर दिया था, जिसके बाद उसने उच्च न्यायालय में निर्णय को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा, ‘‘झारखंड राज्य बिजली बोर्ड बिजली का एकमात्र आपूर्तिकर्ता है जिसने अपने नियम और शर्त बना रखे हैं और अगर उपभोक्ता को बिजली चाहिए तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है बल्कि उसे अपना उद्योग चलाने के लिए उसके नियमों के मुताबिक चलना है।’’

इसने कहा, ‘‘बोर्ड राज्य मशीनरी का हिस्सा है। इसे निष्पक्ष एवं तार्किक होना होगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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