नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पानी आपूर्ति के मामले पर 23 नवंबर को अदालत में होगी सुनवाई

By भाषा | Updated: November 20, 2021 23:08 IST2021-11-20T23:08:13+5:302021-11-20T23:08:13+5:30

The matter of water supply in Noida Industrial Development Authority will be heard in the court on November 23 | नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पानी आपूर्ति के मामले पर 23 नवंबर को अदालत में होगी सुनवाई

नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में पानी आपूर्ति के मामले पर 23 नवंबर को अदालत में होगी सुनवाई

लखनऊ, 20 नवंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) से पूछा है कि उसके अधिकार क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को पानी की आपूर्ति के लिए क्या प्रावधान है।

अदालत ने जीएनआईडीए से यह भी पूछा कि औद्योगिक इकाइयों के लिए पानी उपलब्ध कराने का क्या प्रावधान है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की पीठ ने मेसर्स सुपरटेक प्रीकास्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दाखिल एक रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान जीएनआईडीए से ये सवाल किए।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिषेक खरे ने बताया कि याचिका में जीएनआईडीए द्वारा याचिकाकर्ता को पानी मुहैया नहीं कराए जाने का विषय उठाया गया है। याचिका में कहा गया है कि कंपनी ने जीएनआईडीए से उद्योग लगाने के लिए पट्टे पर जमीन प्राप्त की लेकिन जब पानी मुहैया कराने की बात आई तो उसने मना कर दिया और पानी की आपूर्ति के अभाव में वह उद्योग चलाने में अक्षम है।

कंपनी ने प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास को भी पत्र लिखकर पानी मुहैया कराए जाने की मांग की लेकिन उसे पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। याचिकाकर्ता कंपनी को बोरवेल लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस दौरान उद्योग नहीं चल पाने की वजह से कंपनी जीएनआईडीए को किराये का भी भुगतान नहीं कर सकी, जिसके कारण रिकवरी नोटिस जारी कर दी गई और अब उक्त जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। खरे ने दलील दी, ‘‘ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता कंपनी को पट्टे पर दी गई जमीन के खिलाफ किराए का भुगतान करने के लिए मजबूर करना पूरी तरह से मनमाना है।’’

वहीं, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया कि सरकार ने जीएनआईडीए से इस संबंध में उसकी नीति के बारे में पूछा है। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जीएनआईडीए से यह भी पूछा है कि वह विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को पानी कैसे मुहैया कराता है व इस सम्बंध में उसने क्या प्रावधान बनाए हैं। अदालत ने जमीन को खाली कराए जाने पर भी अंतरिम रोक लगा दी है।

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Web Title: The matter of water supply in Noida Industrial Development Authority will be heard in the court on November 23

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