सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को मिली 24 साल सश्रम कारावास की सजा

By भाषा | Updated: February 12, 2021 19:30 IST2021-02-12T19:30:21+5:302021-02-12T19:30:21+5:30

The main accused in the gang rape was sentenced to 24 years rigorous imprisonment | सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को मिली 24 साल सश्रम कारावास की सजा

सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को मिली 24 साल सश्रम कारावास की सजा

कोट्टायम (केरल), 12 फरवरी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नजदीक विथुरा में वर्ष 1996 में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसे बेचने के मामले के मुख्य आरोपी को यहां की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 24 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी सुरेश के खिलाफ 1.09 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत ने सुरेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 344 (10 या उससे अधिक दिनों तक अवैध तरीके से बंधक बनाने), 372 (वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग की बिक्री) सहित विभिन्न धाराओं एवं अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की धारा-3(1) और 5 (1)(जी)(II) के तहत दोषी ठहराया एवं इनमें दो से 10 साल तक की सजा सुनाई।

सभी आरोपों के तहत मिली सजाएं साथ-साथ चलेगी जिसकी वजह से उसे 10 साल कारावास में रहना होगा।

अदालत ने जुर्माना लगाते हुए निर्देश दिया कि यह राशि अगर जारी की जाती है तो यह दुष्कर्म पीड़िता को दी जाए।

अदालत ने आदेश दिया कि राज्य सरकार पीड़ित लड़की को उचित मुआवजा दे और यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तय की जाएगी।

नाबालिग को देहव्यापार में धकेलने के दोषी सुरेश मामले की सुनवाई के दौरान फरार हो गया था और चार साल बाद वर्ष 2019 में केरल पुलिस की अपराध शाखा ने हैदराबाद से उसे पकड़ा था।

सुरेश ने मामले में अन्य आरोपियों के बरी होने के बाद वर्ष 2014 में आत्मसमर्पण किया था।

अदालत ने सुरेश को उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म से जुड़े कई मामलों में भगोड़ा घोषित कर दिया था।

पीड़ित लड़की से नवंबर 1995 से मई 1996 के बीच कई लोगों ने दुष्कर्म किया था।

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Web Title: The main accused in the gang rape was sentenced to 24 years rigorous imprisonment

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