मुख्य सचिव को एमसीडी का चुनाव आयुक्त बनाने पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब-तलब किया

By भाषा | Updated: December 15, 2021 17:20 IST2021-12-15T17:20:40+5:302021-12-15T17:20:40+5:30

The High Court summoned the Delhi Government to make the Chief Secretary the Election Commissioner of MCD. | मुख्य सचिव को एमसीडी का चुनाव आयुक्त बनाने पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब-तलब किया

मुख्य सचिव को एमसीडी का चुनाव आयुक्त बनाने पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब-तलब किया

नयी दिल्ली, 15 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा के एक विधायक की याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा जिसमें मुख्य सचिव को अगले वर्ष 21 अप्रैल से दिल्ली नगर निगम का चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी -- पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी को नोटिस जारी किये। इसमें राज्य को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह 25 नवंबर की अपनी अधिसूचना तुरंत वापस ले।

भाजपा विधायक नंदकिशोर गर्ग ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका में कहा कि दिल्ली सरकार ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से दिल्ली के सेवारत मुख्य सचिव को 21 अप्रैल 2022 से दिल्ली नगर निगम का चुनाव आयुक्त नियुक्त कर कथित तौर पर अनुचित कदम उठाया है।

वकील शशांक देव सुधी के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया कि कानून के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन कर यह नियुक्ति की गई है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: The High Court summoned the Delhi Government to make the Chief Secretary the Election Commissioner of MCD.

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे