संसद के मौजूदा सत्र में पेश होगा डाटा संरक्षण विधेयक, निजता का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माने का प्रावधान
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: November 19, 2019 05:58 IST2019-11-19T05:58:29+5:302019-11-19T05:58:29+5:30
प्रस्तावित विधेयक में लोगों की निजता का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर उसके वैश्विक कारोबार (टर्नओवर) का चार प्रतिशत या 15 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. 'व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2018 का मसौदा जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है.

संसद के मौजूदा सत्र में पेश होगा डाटा संरक्षण विधेयक, निजता का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माने का प्रावधान
सरकार ने संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में 'व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक' को पेश करने की पूरी तैयारी कर ली है. सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है. यह विधेयक लोगों की निजी जानकारियां उनकी मर्जी के बिना इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाएगा.
प्रस्तावित विधेयक में लोगों की निजता का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर उसके वैश्विक कारोबार (टर्नओवर) का चार प्रतिशत या 15 करोड़ रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. 'व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक 2018 का मसौदा जस्टिस बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों पर आधारित है.
इस उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने डाटा संरक्षण से जुड़े मसलों पर सुझाव देने के लिए किया था. विधेयक में लोगों से जुड़ी निजी जानकारियों को देश से बाहर भेजने पर प्रतिबंध और कई शर्तें लगाने के साथ भारतीय डाटा संरक्षण प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है. यह प्राधिकरण निजी जानकारियों के किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोकेगा.
इंडियन इंफोसेक कंसोर्टियम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन जैन ने कहा कि यह विधेयक आम लोगों की जानकारी का दूसरी जगह इस्तेमाल किए जाने पर सख्ती से नियंत्रण रखेगा. यह कंपनियों द्वारा डाटा के दुरुपयोग पर लगाम लगाएगा, जिससे कई बार किसी लोगों की निजता में सेंध लगाई जाती है.