कोविड-19 पर मौजूदा दिशानिर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे :केंद्रीय गृह मंत्रालय

By भाषा | Updated: February 26, 2021 17:01 IST2021-02-26T17:01:23+5:302021-02-26T17:01:23+5:30

The current guidelines on Kovid-19 will remain in force till 31 March: Union Ministry of Home Affairs | कोविड-19 पर मौजूदा दिशानिर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे :केंद्रीय गृह मंत्रालय

कोविड-19 पर मौजूदा दिशानिर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे :केंद्रीय गृह मंत्रालय

नयी दिल्ली, 26 फरवरी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 पर मौजूदा दिशानिर्देश 31 मार्च तक लागू रहेंगे।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि हालांकि कोविड-19 के उपाचाराधीन और (कोरोना वायरस) संक्रमण के नये मामलों में काफी कमी आई है, लेकिन निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है ताकि महामारी से पूरी तरह से उबरा जा सके।

राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लक्षित आबादी समूह का टीकाकरण करने में तेजी लाने की भी सलाह दी गई है, ताकि संक्रमण की ‘श्रृंखला’ को तोड़ा जा सके और महामारी को खत्म किया जा सके।

गृह मंत्रालय ने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए निरूद्ध क्षेत्रों का सीमांकन सावधानीपूर्वक जारी रखा जाए, वायरस के प्रसार की रोकथाम से जुड़े दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए, कोविड की रोकथाम में सहायक व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए और सख्ती से लागू किया जाए तथा विभिन्न अनुमति प्राप्त गतिवधियों के सबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का ईमानदारी से अनुपालन किया जाए।

मंत्रालय ने कहा कि इसलिए 27 जनवरी को जारी दिशानिर्देशों एवं एसओपी को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सख्ती से लागू किये जाने की जरूरत है।

बयान में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर निगरानी, रोकथाम और सतर्कता के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की समय सीमा बढ़ा दी तथा यह अब 31 मार्च तक लागू रहेगी।

मौजूदा दिशानिर्देशों के तहत सिनेमा हॉल और थियेटर को कहीं अधिक दर्शकों के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि स्वीमिंग पूल को सभी के उपयोग के लिए अनुमति दी गई है।

एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य के अंदर लोगों की आवाजाही तथा वस्तुओं की ढुलाई पर कोई पाबंदी नहीं है।

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Web Title: The current guidelines on Kovid-19 will remain in force till 31 March: Union Ministry of Home Affairs

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