पत्नी की मृत्यु से क्षुब्ध व्यक्ति के फेसबुक पोस्ट को लेकर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक लगी

By भाषा | Updated: July 24, 2021 00:07 IST2021-07-24T00:07:43+5:302021-07-24T00:07:43+5:30

The criminal trial against the man who was aggrieved by his wife's death stayed on his Facebook post. | पत्नी की मृत्यु से क्षुब्ध व्यक्ति के फेसबुक पोस्ट को लेकर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक लगी

पत्नी की मृत्यु से क्षुब्ध व्यक्ति के फेसबुक पोस्ट को लेकर उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर रोक लगी

प्रयागराज (उप्र), 23 जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमे पर मंगलवार को रोक लगा दी। इस व्यक्ति ने इलाज के दौरान अपनी पत्नी की मृत्यु से कथित तौर पर व्यथित होकर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी।

न्यायमूर्ति डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने अशोक कुमार गौतम द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किया। गौतम ने मामले में 31 अक्तूबर, 2021 को दाखिल आरोप पत्र को रद्द करने और संपूर्ण मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए यह याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता के खिलाफ मेरठ जिले के नौचंदी पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 507, आईटी कानून की धारा 66, 67-ए और उत्तर प्रदेश ‘मेडिकेयर सर्विस पर्सन्स एंड मेडिकेयर सर्विस इंस्टीट्यूशंस’ कानून की धारा 4 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह मामला मेरठ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट- प्रथम की अदालत में लंबित है।

गौतम के वकील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने इलाज के दौरान अपनी पत्नी की मृत्यु के संबंध में एक शिकायत मुख्य चिकित्साधिकारी, मेरठ के समक्ष 21 सितंबर, 2020 को की थी।

उच्च न्यायालय ने कहा, “प्रथम दृष्टया इस मामले पर विचार करने की जरूरत है। प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाता है और वह चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई एक सितंबर, 2021 को की जाएगी। तब तक के लिए मुकदमे की कार्यवाही स्थगित की जाती है।

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Web Title: The criminal trial against the man who was aggrieved by his wife's death stayed on his Facebook post.

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