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रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ के खिलाफ बॉलीवुड निर्माताओं की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगी अदालत

By भाषा | Updated: December 13, 2020 19:55 IST

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नयी दिल्ली, 13 दिसंबर बॉलीवुड के कुछ निर्माताओं की उस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें रिपब्लिक टीवी तथा टाइम्स नाउ को फिल्म उद्योग के खिलाफ कथित ‘‘गैर जिम्मेदाराना, अपमानजनक और मानहानिकारक’’ टिप्पणियां करने और उद्योग के सदस्यों के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर ‘मीडिया ट्रायल’ करने से रोकने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने इससे पहले मीडिया प्रतिष्ठान एजीआर आउटलाइनर मीडिया प्राइवेट लि. और बेनेट कोलमन ऐंड कंपनी लिमिटेड को यह सुनिश्चित करने निर्देश दिया था कि किसी भी किस्म की मानहानिकारक सामग्री न तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाली जाए और न ही उनके चैनलों पर दिखाई जाए। न्यायमूर्ति शकधर ने इन मीडिया संस्थानों को नोटिस जारी किए थे।

बॉलीवुड निर्माताओं की याचिका पर अदालत ने रिपब्लिक टीवी, उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और संवाददाता प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ के प्रधान संपादक राहुल शिवशंकर तथा समूह संपादक नविका कुमार, सहायक मीडिया कंपनियों गूगल, फेसबुक तथा ट्विटर से जवाब मांगे।

यह याचिका बॉलीवुड के चार संगठनों और 34 निर्माताओं ने दायर की है, जिनमें आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर, अजय देवगन, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, यशराज फिल्म्स और आर. एस. एंटरटेनमेंट शामिल हैं।

याचिका में चैनलों को उद्योग से जुड़े लोगों के निजता के अधिकार में हस्तक्षेप से रोकने का भी अनुरोध किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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